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देवासः खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2.53 लाख रुपये का 1520 किलो प्रतिबंधित रिफाइंड सोयाबीन तेल जब्त

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देवासः खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई, 2.53 लाख रुपये का 1520 किलो प्रतिबंधित रिफाइंड सोयाबीन तेल जब्त


देवास, 30 सितम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के देवास में त्योहारों को दृष्टिगत रखते हुए आम नागरिकों को शुद्ध एवं सुरक्षित खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मिलावटी एवं अमानक खाद्य पदार्थों के विरुद्ध चलाए जा रहे सघन जांच अभियान के तहत बुधवार को खाद्य सुरक्षा प्रशासन के जांच दल ने दो व्यावसायिक प्रतिष्ठानों पर औचक निरीक्षण कर विक्रय के लिए प्रतिबंधित 1520 किलोग्राम खुला रिफाइंड सोयाबीन तेल जब्त किया है। जब्त तेल का अनुमानित मूल्य लगभग 2 लाख 53 हजार रुपये से अधिक है।

खाद्य विभाग द्वारा जानकारी दी गई कि जांच दल द्वारा की गई कार्रवाई के तहत परसमंस ट्रेडर्स से विक्रय के लिए प्रतिबंधित खुले रिफाइंड सोयाबीन तेल का सैंपल लिया गया। यहां निरीक्षण के दौरान विक्रय के लिए संग्रहित कर रखा गया लगभग 980 किलोग्राम प्रतिबंधित तेल जब्त किया गया, जिसकी अनुमानित कीमत 1 लाख 69 हजार 740 रुपये है। इसी प्रकार दल द्वारा शुक्रवारिया हाट स्थित पूर्वी ट्रेडर्स का निरीक्षण किया गया। यहां से भी खुले रिफाइंड सोयाबीन तेल और पैकेटबंद तेल का सैंपल लिया गया तथा विक्रय के लिए रखा 540 किलोग्राम से ज्यादा प्रतिबंधित खाद्य तेल जब्त किया गया। इस जब्त तेल का बाजार मूल्य लगभग 83 हजार 160 रुपये आंका गया है। उक्त संस्थान से पैकेट बंद सोयाबीन तेल का भी सैंपल लिया गया। दोनों प्रतिष्ठानों से जांच दल द्वारा कुल 04 सैंपल विधिवत सील कर परीक्षण के लिए राज्य खाद्य प्रयोगशाला, भोपाल भेजे गए हैं।

खाद्य सुरक्षा प्रशासन विभाग की अभिहित अधिकारी निर्मला सोमकुंवर ने बताया कि प्रयोगशाला से जांच रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरांत संबंधित कारोबारियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। इसके पहले जांच दल द्वारा विजय किराना स्टोर को तेल होलसेलर द्वारा आपूर्ति किए गए प्रतिबंधित रिफाइंड सोयाबीन तेल के पैकेट्स का भी सैंपल लेकर जांच के लिए भेजा जा चुका है।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर