मप्रः गांव की बेटी एवं प्रतिभा किरण योजना के लाभ से वंचित बेटियां दोबारा कर सकेंगी आवेदन
- शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 पर करना होगा आवेदन, उच्च शिक्षा विभाग ने जारी किए दिशा-निर्देश
भोपाल, 15 अप्रैल (हि.स.)। मध्य प्रदेश के उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री इन्दर सिंह परमार के निर्देश पर, उच्च शिक्षा विभाग ने बुधवार को गांव की बेटी एवं प्रतिभा किरण योजना के लिए स्कॉलरशिप पोर्टल दोबारा खोले जाने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं।
उच्च शिक्षा मंत्री इन्दर सिंह परमार ने, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में गांव की बेटी एवं प्रतिभा किरण योजना का लाभ पाने से किसी कारणवश वंचित रह गई बेटियों को, उक्त योजनाओं से लाभान्वित करने के लिए शीघ्र कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए विभाग को निर्देशित किया था। मंत्री परमार के निर्देशों के अनुपालन में, उच्च शिक्षा विभाग ने गांव की बेटी एवं प्रतिभा किरण योजना के लिए स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 पुनः खोला है। शैक्षणिक सत्र 2025-26 में गांव की बेटी एवं प्रतिभा किरण योजना का लाभ पाने से वंचित रह गई बेटियां, अब स्कॉलशिप पाने के लिए दोबारा आवेदन कर सकेंगी।
उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, शैक्षणिक सत्र 2025-26 में उक्त दोनों योजनाओं का लाभ पाने से वंचित छात्राएं, छात्रवृत्ति के लिए दोबारा आवेदन कर सकेंगी। छात्राओं को गांव की बेटी योजना एवं प्रतिभा किरण योजना के नवीन एवं नवीनीकरण के लिए, स्कॉलरशिप पोर्टल 2.0 पर आवेदन करना होगा। पोर्टल पर आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि 15 मई 2026 हैं।
उल्लेखनीय है कि ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र की बेटियों को बेहतर उच्च शिक्षा मिले, इसके लिए उच्च शिक्षा विभाग द्वारा गांव की बेटी एवं प्रतिभा किरण योजना चलाई जा रही है। गांव की बेटी योजना से ग्रामीण क्षेत्र के महाविद्यालयों एवं प्रतिभा किरण योजना से शहरी क्षेत्र की बेटियों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहन सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। विभाग का उद्देश्य, अधिक से अधिक छात्राओं को योजनाओं का लाभ दिलाना और उन्हें उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना है।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

