मप्रः एमएसएमई विभाग में पद संरचना पुनर्गठन एवं भर्ती नियमों में संशोधन के लिए समिति गठित
- सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम आयुक्त को 15 दिवस में प्रस्तुत करेंगी रिपोर्ट
भोपाल, 17 अगस्त (हि.स.)। मध्य प्रदेश में सूक्ष्म,लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा राज्य में औद्योगिक विकास, स्वरोजगार सृजन, उद्यमशीलता विकास तथा औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने के लिए संचालित योजनाओं के विस्तार को देखते हुए विभाग की पद संरचना और भर्ती नियमों में संशोधन की प्रक्रिया शुरू की गई है।
विगत वर्षों में उद्योग संचालनालय सहित जोनल तथा जिला स्तरीय कार्यालयों के दायित्वों और कार्यक्षेत्र में व्यापक वृद्धि हुई है। वर्तमान परिस्थितियों में उपलब्ध मानव संसाधनों के युक्तिसंगत उपयोग और कार्यभार के अनुरूप पदों के पुनर्नियोजन के उद्देश्य से उद्योग संचालनालय द्वारा सोमवार को एक समिति का गठन किया गया है।
गठित समिति में संयुक्त संचालक (वित्तीय सहायता/एमएसईसीडीपी) विनय तिवारी, संयुक्त संचालक (एमएसएमई/स्टार्टअप/समन्वय) पंकज दुबे, संयुक्त संचालक (अधोसंरचना विकास/स्थापना) अम्बरीष अधिकारी, संयुक्त संचालक (स्वरोजगार/एमएसएफसी/विधि) राजेश अग्रवाल तथा संयुक्त संचालक (वित्त/लेखा) नीलकमल नरे को सदस्य नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही, सहायक संचालक (स्थापना) को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है।
यह समिति उद्योग संचालनालय एवं उसके अधीनस्थ कार्यालयों की वर्तमान स्वीकृत पद संरचना, पदस्थापना तथा विभागीय दायित्वों व कार्यभार में हुई वृद्धि का वस्तुनिष्ठ विश्लेषण एवं तुलनात्मक अध्ययन करेगी। इसके अतिरिक्त, समिति नवीन कार्यों के प्रभावी संचालन हेतु अतिरिक्त पदों की आवश्यकता का औचित्य परीक्षण करने, वर्तमान भर्ती नियमों की प्रासंगिकता जांचने तथा आवश्यक संशोधन प्रस्तावित करने का कार्य करेगी। समिति अपनी संस्तुतियां तैयार करते समय शासकीय निर्देशों, वित्तीय मितव्ययिता और प्रशासनिक दक्षता के सिद्धांतों को ध्यान में रखेगी।
आयुक्त, एमएसएमई द्वारा अनुमोदित यह समिति अपने परीक्षण के उपरांत विस्तृत प्रतिवेदन एवं अनुशंसाएं आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर आयुक्त, सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम को प्रस्तुत करेगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर

