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मुरैना: आदतन अपराधी को किया जिला बदर

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मुरैना, 03 अप्रैल (हि.स.)। लोकसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस द्वारा अपराधियों के खिलाफ लगातार कार्यवाही की जा रही है। इसी तारतम्य में जिला दण्डाधिकारी अंकित अस्थाना ने बुधवार को पुलिस अधीक्षक शैलेन्द्र सिंह चौहान के प्रस्ताव पर एक आदतन अपराधी को जिला बदर किया है, इस आदतन अपराधी पर विभिन्न थानों में विभिन्न अपराधों के मामले पंजीवद्ध है। जिला दण्डाधिकारी अस्थाना ने मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 3 सहपठित धारा 5,6 के प्रावधानों के अंतर्गत यह कार्यवाही की है।

जिस आदतन अपराधी को जिला बदर किया है, उसमें थाना कोतवाली के अंतर्गत मुंशी नट वाली गली गोपालपुरा मुरैना निवासी 21 वर्षीय नितिन खेमरिया पुत्र राकेश खेमरिया का नाम शामिल है। इस आदतन अपराधी की आपराधिक, असामाजिक गतिविधियों को नियंत्रित करने के उद्देश्य से लोक व्यवस्था एवं जनसाधारण के हित में शान्ति व्यवस्था बनाये रखने के लिये जिला दण्डाधिकारी ने इस आदतन अपराधी को आदेशित किया है, कि वह जिला मुरैना एवं उसके निकटवर्ती जिले ग्वालियर, भिण्ड, श्योपुर एवं शिवपुरी की सीमा से 01 वर्ष की अवधि के लिये बाहर चला जाये, बिना पूर्व स्वीकृति के इन जिलों की सीमा में प्रवेश न करें।

हिन्दुस्थान समाचार/शरद/मुकेश