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मप्रः भिण्ड में कानपुर की हिंदू लड़की का करा रहे थे निकाह, विहिप कार्यकर्ताओं ने रुकवाया

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मप्रः भिण्ड में कानपुर की हिंदू लड़की का करा रहे थे निकाह, विहिप कार्यकर्ताओं ने रुकवाया


- धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम के तहत एफआईआर दर्ज

भिण्ड, 27 सितंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के भिण्ड जिले के दबोह थाना क्षेत्र स्थित बरथरा गांव में शुक्रवार को उत्तर प्रदेश के कानपुर की निवासी हिंदू परिवार की एक लड़की का निकाह कराया जा रहा था। इसकी जानकारी न तो युवती के परिवार को दी गई थी और न ही कोर्ट से इसकी अनुमति लेना जरूरी समझा गया। विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) के कार्यकर्ताओं ने पुलिस की मदद से मौके पर पहुंचकर निकाह को रुकवाया। पुलिस ने युवती को वन स्टाप सेंटर भेजकर मुस्लिम युवक आमिर खान के खिलाफ मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक अधिनियम 2021 के तहत एफआइआर दर्ज की है।

पुलिस के अनुसार, युवती कानपुर जिले के घाटमपुर तहसील क्षेत्र की रहने वाली है। माता-पिता को सूचना दी है। विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री सुरेंद्र कुमार शुक्ला और प्रखंड मंत्री कृष्णकांत कौरव ने दबोह थाना पुलिस को हिंदू लड़की की मुस्लिम से निकाह कराने की सूचना दी। पुलिस दोपहर साढ़े 12 बजे मौके पर पहुंची तो शहीद खान के घर के बाहर टेंट लगाकर निकाह कराया जा रहा था। पुलिस ने पूछताछ में पता चला कि शहीद खान के बेटे आमिर खान की शादी 19 वर्षीय प्राची कोरी के साथ कराई जा रही है। पुलिस ने युवक-युवती को बुलाकर पूछा कि मतांतरण करके शादी करने के संबंध में कोर्ट से अनुमति ली है या नहीं। दोनों ने इंकार किया।

उन्होंने बताया कि 12 अगस्त 2024 को लहार कोर्ट में वकील चंद्रप्रकाश मिश्रा के यहां लिव इन रिलेशनशिप में रहने की नोटरी जरूर कराई है। कागजात और युवती का आधार कार्ड देखने पर पता चला कि आमिर ने लड़की का मतांतरण करा दिया है।

कानूनी प्रक्रिया के बिना कर रहे थे शादी

दबोह थाना प्रभारी राजेश शर्मा ने बताया कि मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता विधेयक अधिनियम 2021 के तहत प्रदेश में मतांतरण करके अंतरधार्मिक विवाह से पूर्व युवक-युवती के परिवार की सहमति जरूरी है। शादी की अनुमति के लिए जिला मजिस्ट्रेट के समक्ष 60 दिन पहले आवेदन करना होता है, लेकिन इस मामले में वैधानिक प्राविधान पूरे किए बिना अंतरधार्मिक विवाह किया जा रहा था, इसलिए कार्रवाई की है।

हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश तोमर