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अशोकनगर : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपित को 22 साल का कारावास

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अशोकनगर : नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म के आरोपित को 22 साल का कारावास


अशोकनगर, 4 दिसम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में 16 वर्षीय नाबालिग का अपहरण कर दुष्कर्म करने बाले आरोपित को अदालत ने गुरुवार को 22 वर्ष 4 माह के सश्रम कारावास एवं 7 हजार रुपये के अर्थदंड से किया दंडित।

1 जून 2024 को जिले के थाना नईसराय अंतर्गत ज्ञानपुर गुरैया गांव निवासी द्वारा अपनी 16 वर्षीय लडक़ी के घर से बिना किसी को बताऐ कहीं चले की रिपोर्ट की गई थी। रिपोर्ट पर से थाना नईसराय में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। अपराध की विवेचना के दौरान अपर्हता को दस्तयाब कर आरोपी सुनील पुत्र सुखलाल प्रजापति उम्र 21 साल निवासी ग्राम ज्ञानपुर गुरैया को गिरफ्तार कर आरोपी के विरुद्ध विभिन्न धाराओं एससी/एसटी एक्ट में शैलेन्द्र शर्मा एसडीओपी चंदेरी द्वारा प्रकरण की विवेचना पूर्ण कर चालान विशेष अपर सत्र न्यायाधीश की अदालत में प्रस्तुत किया गया था।

तत्कालीन एसपी द्वारा थाना प्रभारी नईसराय को प्रकरण के साक्षियों को अदालत में समय से ब्यान दर्ज कराने हेतु निर्देशित किया गया। प्रकरण के सभी साक्षियों के कथन अदालत में दर्ज कराये। अदालत के समक्ष अपराध के विचारण के दौरान महत्वपूर्ण साक्ष्य अभियोजन की ओर पेश किये गये। आरोपी को विचारण की अवधि में उच्च न्यायालय खंडपीठ ग्वालियर के द्वारा सशर्त जमानत पर रिहा किया गया।

आरोपी सुनील प्रजापति के द्वारा अदालत के शर्तों का उल्लंघन करते हुऐ अपराध घटित किया आरोपी के विरुद्ध थाना नईसरांय में अपराध विभिन्न धाराओं में एससी, एसटी एक्ट का कायम कर विवेचना में लिया आरोपी के द्वारा उच्च न्यायालय की शर्तों का उल्लंघन कर अपराध घटित करना पाये जाने से थाना प्रभारी द्वारा बीते 25 नम्बर को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश के समक्ष आवेदन प्रस्तुत कर आरोपी सुनील प्रजापति की जमानत निरस्त हेतु निवेदन किया। अदालत द्वारा थाना प्रभारी नईसराय का आवेदन स्वीकृत कर आरोपी सुनील प्रजापति का जमानत आवेदन निरस्त कर 26 नम्बर गिरफ्तारी वारंट जारी कर जेल भेजा गया। उक्त मामले में अदालत द्वारा अलग-अलग धारायों में कुल 22 बर्ष 4 माह के सश्रम कारावास एवं 7000 रुपये के अर्थदंड से किया दंडित किया गया।

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हिन्दुस्थान समाचार / देवेन्द्र ताम्रकार