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बिना पंजीकरण के विज्ञापन प्रदर्शित करने पर एस.आर. मॉल पर लगा 2.40 लाख रूपये का जुर्माना

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बिना पंजीकरण के विज्ञापन प्रदर्शित करने पर एस.आर. मॉल पर लगा 2.40 लाख रूपये का जुर्माना


जबलपुर, 28 मार्च (हि.स.)। मध्य प्रदेश के जबलपुर शहर में अवैध रूप से संचालित हो रहे विज्ञापनों और होर्डिंग्स के खिलाफ नगर निगम की होर्डिंग शाखा ने शनिवार को कड़ा रुख अपनाया। निगमायुक्त रामप्रकाश अहिरवार के निर्देशानुसार विजय नगर स्थित प्रसिद्ध एस.आर. मॉल द्वारा बिना पंजीकरण के विज्ञापन प्रदर्शित करने पर निगम ने दो लाख चालीस हजार रुपये की भारी पेनाल्टी लगायी।

नगर निगम को सूचना मिली थी कि एस.आर. मॉल प्रबंधन द्वारा अपने परिसर में विज्ञापनों का प्रदर्शन बिना किसी वैधानिक पंजीकरण के किया जा रहा है। यह कृत्य एम.पी. आउटडोर मीडिया रूल्स 2017 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन है। इसी के तहत निगम ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जुर्माना अधिरोपित किया।

कार्रवाई के दौरान अधिकारियों ने न केवल पेनाल्टी लगाई, बल्कि मॉल परिसर में नोटिस चस्पा कर सख्त चेतावनी भी दी।

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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक