डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती पर आजीवन कारावास की सजा काट रहे 87 बंदियों की होगी समय पूर्व रिहाई
- गैर-आजीवन कारावास की सजा से दण्डित 07 बंदियों को सजा में छूट
भोपाल, 07 अप्रैल (हि.स.) । मध्य प्रदेश जेल विभाग ने अच्छे आचरण वाले बंदियों को विशेष अवसरों पर समयपूर्व रिहाई और सजा में छूट देने के निर्देश दिए हैं। आगामी 14 अप्रैल 2026 को 87 बंदियों की रिहाई और 7 अन्य बंदियों को सजा में छूट प्रदान की जायेगी।
जनसंपर्क अधिकारी के.के. जोशी ने मंगलवार को बताया कि म.प्र. शासन, जेल विभाग के आदेश 27 मई 2025 द्वारा प्रदेश की जेलों में निरुद्ध अच्छे आचरण वाले बंदियों को वर्ष में 05 अवसरों यथा 26 जनवरी (गणतंत्र दिवस), 14 अप्रैल (डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती), 15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस), 02 अक्टूबर (महात्मा गांधी जयंती) एवं 15 नवम्बर (राष्ट्रीय जनजातीय गौरव दिवस) पर आजीवन कारावास के दण्डित बंदियों को उनकी सजा में छूट प्रदान कर समयपूर्व रिहाई एवं सजा में छूट/विशेष परिहार दिये जाने के संबंध में दिशा-निर्देश जारी किये गये हैं।
उन्होंने बताया कि डॉ. भीमराव अम्बेडकर जयंती 14 अप्रैल, 2026 के अवसर पर प्रदेश की जेलों में निरुद्ध अच्छे आचरण वाले आजीवन कारावास की सजा से दंडित 87 बंदियों की समय-पूर्व रिहाई एवं गैर-आजीवन कारावास की सजा से दंडित 07 बंदियों को सजा में छूट/विशेष परिहार प्रदान किया जा रहा है। गत 26 जनवरी, 2026 को भी 94 दंडित बंदियों को समय-पूर्व रिहाई/सजा में छूट प्रदाय की गई थी।
शासन आदेश के माध्यम से उक्तानुसार 05 अवसरों पर दंडित बंदियों को समय-पूर्व रिहाई/सजा में छूट प्रदाय किये जाने से बंदियों के द्वारा जेल में अच्छा आचरण किया जाता है। इससे जेलों में प्रशासनिक व्यवस्था अच्छी रहती है। बंदियों को जेल से छूटने के बाद पुनर्वास में आसानी होती है। साथ ही इससे जेलों में ओवरलोडिंग में भी कमी आती है।
हिन्दुस्थान समाचार / उम्मेद सिंह रावत

