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जबलपुरः शिशु मंगल हॉस्पिटल का पंजीयन एवं लाइसेंस 15 दिवस के लिए निलंबित

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जबलपुरः शिशु मंगल हॉस्पिटल का पंजीयन एवं लाइसेंस 15 दिवस के लिए निलंबित


जबलपुर, 13 अक्टूबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के जबलपुर में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवीन कोठारी द्वारा मंगलवार को शिशु मंगल हॉस्पिटल, राइट टाउन, जबलपुर का पंजीयन एवं लाइसेंस अनमोल एवं पीसीपीएनडीटी पोर्टल पर निर्धारित प्रविष्टियां नहीं किए जाने तथा निरीक्षण में पाई गई अन्य अनियमितताओं के कारण 15 दिवस के लिए निलंबित किया गया है।

जिला स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. विनीता उप्पल, नोडलअधिकारी डॉ आदर्श विश्नोई एवं पीसीपीएनडीटी शाखा के सौरभ चोटिल द्वारा अस्पताल का संयुक्त निरीक्षण किया गया था।

निरीक्षण के दौरान पाया गया कि अस्पताल द्वारा अनमोल पोर्टल पर एक भी प्रविष्टि नहीं की गई थी, जबकि अस्पताल में प्रतिदिन लगभग 8 से 10 गर्भवती महिलाएं उपचार हेतु आती हैं। इसके अतिरिक्त फरवरी 2026 से निरीक्षण दिनांक तक की गई कुल 21 सोनोग्राफी जांचों में से मात्र 9 प्रकरणों के फॉर्म-F की प्रविष्टियां पीसीपीएनडीटी पोर्टल पर की गई थीं, जो कुल प्रकरणों के 50 प्रतिशत से भी कम हैं।

निरीक्षण में अस्पताल में योग्य एलोपैथिक चिकित्सक की अनुपलब्धता, नर्सिंग स्टाफ की योग्यता संबंधी अभिलेखों का अभाव, बायोमेडिकल वेस्ट प्रबंधन, फायर सेफ्टी प्रशिक्षण एवं साफ-सफाई संबंधी अनियमितताएं भी पाई गईं।

उक्त गंभीर अनियमितताओं को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा अस्पताल का पंजीयन एवं लाइसेंस 15 दिवस के लिए निलंबित किया गया है। निलंबन अवधि में अस्पताल में नए मरीजों की भर्ती प्रतिबंधित रहेगी। वर्तमान में भर्ती मरीजों का समुचित उपचार कर चिकित्सकीय स्थिति के अनुसार डिस्चार्ज करने अथवा आवश्यकतानुसार अन्य पंजीकृत चिकित्सालय में सुरक्षित स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. नवीन कोठारी ने कहा कि सभी निजी चिकित्सालयों द्वारा अनमोल एवं पीसीपीएनडीटी पोर्टल पर निर्धारित प्रविष्टियां करना तथा मरीजों की सुरक्षा एवं चिकित्सा सेवाओं के निर्धारित मानकों का पालन सुनिश्चित करना आवश्यक है। अनियमितता पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक