जबलपुर: सड़क किनारे मैकेनिक दुकानों को हटाने वाली जनहित याचिका वापस
जबलपुर, 16 मार्च (हि.स.)। सड़क किनारे लगी छोटी-छोटी मैकेनिक दुकानों को हटाने की मांग को लेकर दायर जनहित याचिका पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने सख्त टिप्पणी की। जस्टिस संजीव सचदेवा और जस्टिस विनय सराफ की डिवीजन बेंच ने कहा कि सड़क किनारे पंचर या खराब गाड़ियों को ठीक करने वाले मैकेनिक लोगों की मदद करते हैं और उनका रोजगार नहीं छीना जाना चाहिए।
सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि अगर सड़क पर किसी की गाड़ी खराब हो जाए तो वह दूर बने मैकेनिक जोन तक नहीं जा सकता, ऐसे में ये मैकेनिक तुरंत मदद करते हैं। कोर्ट ने यह भी पाया कि तस्वीरों में मैकेनिक सड़क के बीच काम करते नहीं दिख रहे, बल्कि आसपास अवैध पार्किंग ज्यादा नजर आ रही है।
कोर्ट के कड़े रुख के बाद याचिकाकर्ता संगठन ‘नागरिक उपभोक्ता मंच’ की ओर से अधिवक्ता ने जनहित याचिका वापस लेने का अनुरोध किया, जिसे स्वीकार करते हुए अदालत ने मामले का निपटारा कर दिया।
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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक

