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नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2026 भर्ती नियमों के उल्लंघन और जीव विज्ञान की अनिवार्यता के खिलाफ हाईकोर्ट पहुँचे उम्मीदवार

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नर्सिंग ऑफिसर भर्ती 2026 भर्ती नियमों के उल्लंघन और जीव विज्ञान की अनिवार्यता के खिलाफ हाईकोर्ट पहुँचे उम्मीदवार


जबलपुर, 18 अप्रैल (हि.स.)। मध्य प्रदेश के सरकारी मेडिकल कॉलेजों में नर्सिंग ऑफिसर के पदों पर भर्ती के लिए जारी हालिया विज्ञापन को मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय मुख्य पीठ जबलपुर में अनेक याचिकाएं दाखिल कर चुनौती दी गई है, जिन पर शनिवार को सुनवाई हुई।

जबलपुर निवासी ज्योति साहू सहित अनेक याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि विज्ञापन में निर्धारित शर्तें 'मध्य प्रदेश चिकित्सा शिक्षा (अराजपत्रित) सेवा भर्ती एवं पदोन्नति नियम, 2023' के विपरीत हैं। इन नियमों में जनरल नर्सिंग एंड मिडवाइफरी (GNM) को नर्सिंग ऑफिसर पद के लिए एक स्वतंत्र और पर्याप्त योग्यता माना गया है, लेकिन विज्ञापन में GNM पास उम्मीदवारों के लिए 'पोस्ट बेसिक बी.एस.सी. नर्सिंग' की अतिरिक्त शर्त जोड़ दी गई है, जो कि मूल भर्ती नियमों में कहीं भी वर्णित नहीं है।

याचिकाकर्ताओं ने यह तर्क दिए कि विज्ञापन की कंडिका 8 (क) के तहत 10+2 स्तर पर भौतिकी, रसायन और जीव विज्ञान को अनिवार्य कर दिया गया है । याचिकाकर्ताओं का कहना है कि जब उन्होंने GNM कोर्स में प्रवेश लिया था, तब जीव विज्ञान की ऐसी कोई अनिवार्यता नहीं थी । याचिका में यह दलील दी गई है कि उम्मीदवारों को बिना जीव विज्ञान के GNM कोर्स करने की अनुमति देने के बाद, भर्ती के समय अचानक ऐसी शर्त लगाना कानूनन गलत है।

याचिकाकर्ताओं के अनुसार, देश का कोई भी अन्य राज्य GNM योग्यता धारी उम्मीदवारों के लिए भर्ती के समय 12वीं में जीव विज्ञान की अनिवार्य शर्त नहीं लगाता है । यह शर्त तर्कहीन और भेदभावपूर्ण है। हाईकोर्ट ने मामले में राज्य शासन सहित कर्मचारी चयन मंडल से नोटिस जारी कर जबाब मांगा है और साथ ही याचिकाकर्ताओं को भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होने की अनुमति दी है। शनिवार को हुई इस सुनवाई में याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता विशाल बघेल ने पैरवी की।

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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक