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मप्र में प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई टली, हाईकोर्ट ने कहा- जल्द होगी अंतिम सुनवाई

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मप्र में प्रमोशन में आरक्षण मामले की सुनवाई टली, हाईकोर्ट ने कहा- जल्द होगी अंतिम सुनवाई


जबलपुर, 07 जुलाई (हि.स.) । मध्य प्रदेश में लंबे समय से लंबित 'प्रमोशन में आरक्षण' के मामले में मंगलवार को मप्र उच्च न्यायालय में एक बार फिर सुनवाई टल गई। हालांकि, कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि इस बड़े विवाद का जल्द निराकरण करने के लिए मामले की अंतिम सुनवाई शीघ्र शुरू की जाएगी।

जबलपुर स्थित मुख्य पीठ में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से उपस्थित अतिरिक्त महाधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि महाधिवक्ता अनिवार्य कारणों से आज उपलब्ध नहीं हैं। सरकार की ओर से मामले को स्थगित करने का आग्रह किया गया, जिसे हाईकोर्ट ने स्वीकार कर लिया और अगली तारीख तय करने के संकेत दिए।

सुनवाई के दौरान सामान्य, पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक वर्ग कर्मचारी संस्था (सपाक्स) के अधिवक्ताओं ने मामले का शीघ्र निराकरण करने पर जोर दिया। संस्था ने कोर्ट के सामने पुरजोर मांग रखी कि जब तक इस मामले में कोर्ट का कोई अंतिम और स्पष्ट फैसला नहीं आ जाता, तब तक राज्य सरकार द्वारा प्रदेश में की जा रही किसी भी प्रकार की पदोन्नति (प्रमोशन) की प्रक्रियाओं और आदेशों पर अंतरिम रोक लगाई जाए।

सपाक्स ने मध्य प्रदेश विधानसभा सचिवालय द्वारा हाल ही में जारी किए गए 15 पदोन्नति आदेशों पर भी कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। संस्था का तर्क है कि जब मूल विवाद न्यायालय के अधीन विचाराधीन है, तो ऐसे में बैकडोर या सचिवालय स्तर पर प्रमोशन के आदेश जारी करना न्यायसंगत नहीं है।

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश विवेक रूसिया की अध्यक्षता वाली डिवीजन बेंच ने इस विवाद की गंभीरता को देखते हुए कहा कि इस मामले को और लंबा नहीं खींचा जा सकता और जल्द ही इसकी अंतिम सुनवाई पूरी की जाएगी। इसके साथ ही उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार (महाधिवक्ता) से उस मौखिक अंडरटेकिंग पर भी जवाब और स्पष्टीकरण मांगा है, जिसमें सरकार ने पहले अदालत को आश्वस्त किया था कि जब तक कोर्ट में मामला लंबित है, तब तक प्रदेश में नई प्रमोशन नीति लागू नहीं की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / उम्मेद सिंह रावत