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ग्वालियर: छेड़छाड़ करने वाले आरोपी को तीन वर्ष का कारावास

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ग्वालियर, 03 जुलाई (हि.स.)। विशेष न्यायाधीश वन्दना राज पाण्डे्य ने की अदालत ने नाबालिग के साथ छेड़छाड़ करने के आरोप में संजू कदम उर्फ हेमंत राव कदम पुत्र रामाराव कदम निवासी मामा का बाजार माधौगंज को तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है।

अभियोजन की ओर से पैरवी करने वाले अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी अनिल कुमार मिश्रा एवं प्रसन्न यादव ने घटना के बारे में बताया कि 5 अगस्त 2023 को पीडित नाबालिग के पिता ने थाने पर आकर आरोपी अभियुक्त के विरूद्ध लिखित आवेदन पेश किया कि 4 अगस्त 2023 को उसका बेटा तथा पत्नी बाहर गए थे। घर पर वह स्वयं तथा उनकी पुत्री पीडिता ही थे। पडौस का अभियुक्त उनके घर आता-जाता रहता है। इसी क्रम में चार अगस्त शाम को लगभग 05:30 बजे अभियुक्त उससे बातचीत करने उसके घर आया था। उसकी बेटी पीडिता वहीं चैक में खडी थी फिर बातचीत के दौरान वह पानी पीने के लिए किचिन में गया। उस दौरान अभियुक्त ने उसकी बेटी को अकेला देखकर उसके साथ छेड़छाड़ की और वहां से चला गया। जब वो पानी पीकर वापस चैक में आया तो देखा कि उसकी बेटी पीडि़ता घबराई हुई थी।

पूछने पर पीडिता ने बताया कि अभियुक्त ने बुरी नीयत से उसकी छाती पर हाथ फेरकर उसकी छाती को दबाया था और हाथ पकडकर अपनी ओर खींच लिया। इससे पहले भी अभियुक्त ने पीडिता के साथ इसी तरह की छेड़छाड़ ़की थी, पर पीडिता ने डर के कारण अपनी मां और पिता को नहीं बताया। पीडिता के पिता की रिपोर्ट के आधार पर थाने में मामला पंजीबद्ध किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय के समक्ष पेश किया गया। न्यायालय ने अभियोजन के तर्कों से सहमत होकर आरोपी को सजा सुनाई।

हिन्दुस्थान समाचार/शरद/मुकेश