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राजगढ़ः रास्ता रोककर मारपीट करने वाले पांच आरोपियों को छह माह का सश्रम कारावास

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राजगढ़ः रास्ता रोककर मारपीट करने वाले पांच आरोपियों को छह माह का सश्रम कारावास


राजगढ़, 21 मई (हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले के ब्यावरा में पदस्थ न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी युवराज दीक्षित के न्यायालय ने वर्ष 2017 में हुई मारपीट घटना में महत्वपूर्ण निर्णय सुनाते हुए पांच आरोपीगणों को छह-छह माह का सश्रम कारावास व प्रत्येक को दो-दो हजार रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है।

प्रकरण में सहायक उपनिदेशक अभियोजन आलोक श्रीवास्तव के मार्गदर्शन शासन की ओर से पैरवी कर रहे सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी राजेन्द्र सोनी ने गुरुवार को जानकारी देते हुए बताया कि 20 नवंबर 2017 को फरियादी जगदीश दांगी मजदूरी लेने जा रहे थे। तभी सुरेश मीना के खेत के पास आरोपियों ने रास्ता रोककर चुनावी रंजिश में गाली-गलौज व मारपीट की। फरसी व लाठी से किए गए हमले में उन्हें गंभीर चोटें आईं। शोर सुनकर फरियादी के भाई पहुंचे, जिन्हें देखकर आरोपी धमकी देते हुए भाग गए। घटना की रिपोर्ट मलावर थाने में दर्ज कराई गई। पुलिस ने मामले में आरोपितों के खिलाफ धारा 294,341,323,352,506 के तहत प्रकरण दर्ज किया। चिकित्सीय परीक्षण में अस्थिभंग पाए जाने पर अतिरिक्त धारा 325 का इजाफा किया गया। संपूर्ण विवेचना पश्चात अभियोगपत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष ने सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराए और ठोस तर्क रखे। विचारण उपरांत न्यायालय ने घनष्याम मीणा, भारतसिंह मीणा, दिनेष मीणा, नवलकिशोर मीणा और मांगीलाल मीणा दोषी मानते हुए छह माह का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 2000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया।

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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक