विद्युत समाधान योजना में अब तक 27 लाख से अधिक बिजली उपभोक्ताओं ने लिया योजना का लाभ
- विद्युत समाधान योजना की अवधि 15 मई तक
भोपाल, 06 अप्रैल (हि.स.) । मध्य प्रदेश सरकार की विद्युत समाधान योजना 2025-26 के द्वितीय व अंतिम चरण को 15 मई तक बढ़ा दिया गया है। पूर्व में यह योजना 31 मार्च तक लागू थी। ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने बताया है कि मध्य प्रदेश सरकार की विद्युत समाधान योजना में अभी तक 27 लाख 68 हजार बिजली उपभोक्ताओं ने सरचार्ज में छूट का लाभ लिया है।
ऊर्जा मंत्री तोमर ने सोमवार को बताया कि पिछले वर्ष 3 नवम्बर को विद्युत समाधान योजना 2025-26 की शुरुआत हुई थी। अब तक इस योजना में कुल 1351 करोड़ 19 लाख रूपए जमा किए गए हैं, जबकि 454 करोड़ 20 लाख रुपये का सरचार्ज माफ किया गया है। मंत्री तोमर ने बिजली उपभोक्ताओं से आग्रह किया है कि सरचार्ज में छूट का यह अंतिम अवसर है, इसका लाभ जरूर लें।
पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 10 लाख 28 हजार उपभोक्ताओं ने समाधान योजना का लाभ लिया है। कंपनी के खाते में 305 करोड़ 69 लाख रूपए जमा हुए हैं, जिसमें 91 करोड़ 95 लाख रूपए का सरचार्ज माफ किया गया है।
मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 8 लाख 43 हजार बकायादार उपभोक्ताओं ने अपना पंजीयन कराकर लाभ लिया है। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के खाते में 775 करोड़ 19 लाख से अधिक की मूल राशि जमा हुई है, जिसमें 323 करोड़ 27 लाख रूपए का सरचार्ज माफ किया गया है।
पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी के 8 लाख 97 हजार उपभोक्ताओं ने योजना का लाभ लिया है। कंपनी के खाते में 270 करोड़ 31 लाख रूपए जमा हुए हैं, जिसमें 38 करोड़ 98 लाख रूपए का सरचार्ज माफ किया गया है।
विद्युत समाधान योजना 2025-26
विद्युत समाधान योजना 2025-26 का उद्देश्य 3 माह से अधिक अवधि के उपभोक्ताओं को बकाया विलंबित भुगतान के सरचार्ज पर छूट प्रदान करना है। यह योजना जल्दी आएं, एकमुश्त भुगतान कर ज्यादा लाभ पाएं के सिद्धांत पर आधारित है। दो चरणों में लागू इस योजना के दूसरे और अंतिम चरण में 15 मई 2026 तक बकाया बिल जमा करने पर 50 से लेकर 90 प्रतिशत तक सरचार्ज माफ किया जा रहा है। विद्युत समाधान योजना 2025-26 का लाभ उठाने के लिए उपभोक्ताओं को विद्युत वितरण कंपनी के पोर्टल पर पंजीयन कराना होगा। कंपनी के उपाय ऐप एवं कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी) तथा एमपी ऑनलाइन पर भी पंजीयन की सुविधा उपलब्ध है।
पंजीयन के दौरान अलग-अलग उपभोक्ता श्रेणी के लिए पंजीयन राशि निर्धारित की गई है। घरेलू एवं कृषि उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 10 प्रतिशत तथा गैर घरेलू और औद्योगिक उपभोक्ता कुल बकाया राशि का 25 प्रतिशत भुगतान कर पंजीयन कराकर योजना में शामिल होकर लाभ उठा सकते हैं। विस्तृत विवरण तीनों कंपनियों की वेबसाइटों पर भी देखा जा सकता है साथ ही विद्युत वितरण केंद्र में पहुंचकर भी योजना के संबंध में जानकारी ले सकते हैं।
हिन्दुस्थान समाचार / उम्मेद सिंह रावत

