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जबलपुर : 95 लाख की धोखाधड़ी और धमकी के मामले में अब्दुल रज्जाक की जमानत खारिज

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जबलपुर : 95 लाख की धोखाधड़ी और धमकी के मामले में अब्दुल रज्जाक की जमानत खारिज


जबलपुर, 18 सितंबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के जबलपुर में जमीन सौदे के नाम पर 95 लाख रुपये हड़पने और न्यायालय परिसर में फरियादी को जान से मारने की धमकी देने के मामले में आरोपी अब्दुल रज्जाक को बड़ा झटका लगा है। अपर सत्र न्यायाधीश, जबलपुर की अदालत ने शुक्रवार को उसकी नियमित जमानत याचिका खारिज कर दी।

मामला थाना ओमती में अजय पटेल की रिपोर्ट पर दर्ज अपराध क्रमांक 374/24 से जुड़ा है। पुलिस ने मामले में धोखाधड़ी, जालसाजी, अवैध वसूली, आपराधिक षड्यंत्र और धमकी सहित भारतीय दंड संहिता की विभिन्न धाराओं के साथ आर्म्स एक्ट की धाराएं बढ़ाई थीं।

पुलिस के अनुसार, विवेचना के दौरान सामने आया कि अब्दुल रज्जाक ने अपने परिवार के सदस्यों और कथित गुर्गों के साथ मिलकर जमीन बेचने के नाम पर फरियादी से 95 लाख रुपये हड़प लिए। पुलिस ने यह भी आरोप लगाया कि पेशी के दौरान न्यायालय परिसर में फरियादी को जान से मारने की धमकी दी गई।

65 वर्षीय अब्दुल रज्जाक, पिता स्वर्गीय हाजी अब्दुल वहीद, निवासी रिपटा बड़ी ओमती, को पुलिस पूर्व में गिरफ्तार कर चुकी है। वह वर्तमान में केंद्रीय जेल भोपाल में निरुद्ध है।

पुलिस के मुताबिक अब्दुल रज्जाक के खिलाफ जबलपुर में दर्ज मामलों की लगातार मॉनीटरिंग पुलिस अधीक्षक सम्पत उपाध्याय के निर्देशन में की जा रही है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर डॉ. आयुष जाखड़ के मार्गदर्शन में नगर पुलिस अधीक्षक ओमती सोनू कुर्मी और थाना प्रभारी ओमती राजपाल सिंह बघेल मामले की निगरानी कर रहे हैं।

अभियोजन की ओर से अपर लोक अभियोजक अनिल तिवारी ने नियमित जमानत का विरोध किया। सुनवाई के बाद अदालत ने जमानत आवेदन निरस्त कर दिया। पुलिस ने बताया कि अब्दुल रज्जाक के खिलाफ वर्ष 1991 से अब तक मारपीट, अवैध वसूली, बलवा, अवैध हथियार रखने और हत्या सहित विभिन्न गंभीर धाराओं में प्रकरण दर्ज रहे हैं। पुलिस का दावा है कि उसके आपराधिक प्रभाव के चलते पूर्व में लोग शिकायत और गवाही देने से भी डरते थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक