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गोदामों में रखे गेहूँ की निकासी पर रोक, कलेक्टर ने जारी किया आदेश

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गोदामों में रखे गेहूँ की निकासी पर रोक, कलेक्टर ने जारी किया आदेश


जबलपुर, 23 अप्रैल (हि.स.)। समर्थन मूल्य पर गेहूं उपार्जन में अनियमितताओं को रोकने कलेक्टर राघवेन्द्र सिंह ने आदेश जारी कर जिले में स्थित गोदामों में भंडारित गेहूँ की निकासी पर उपार्जन अवधि तक प्रतिबंध लगा दिया है। सिंह ने आदेश में ऐसे गोदामों को सील करने के निर्देश भी अधिकारियों को दिये हैं।

गोदामों में भंडारित विगत वर्षों का गेहूं रीसाइकिल होकर उपार्जन केंद्रों में बिकने की आशंका को देखते हुये कलेक्टर द्वारा जारी यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश के मुताबिक गोदामों से उपार्जन अवधि में गेहूँ निकासी की अनुमति सिर्फ अनुविभागीय राजस्व अधिकारी के लिखित अनुमति से ही मिलेगी। निकासी के समय अनुविभागीय राजस्व अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति की उपस्थिति अनिवार्य होगी।

अनुविभागीय राजस्व अधिकारियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि किसी भी स्थिति में गोदाम का पुराना गेहूं उपार्जन केंद्र में विक्रय के लिए न पहुँचे। आदेश के मुताबिक गोदामों में कीटोपचार की कार्रवाई भी अनुविभागीय राजस्व अधिकारी की अनुमति से ही हो सकेगी। गोदाम में भंडारित जिन्स की सुरक्षा की पूरी जवाबदारी गोदाम अथवा वेयरहाउस मालिक की ही होगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / विलोक पाठक