अनूपपुर: महिला बाल विकास एवं पुलिस टीम ने समझाइश देकर रोका बाल विवाह
अनूपपुर, 23 अप्रैल (हि.स.)। मध्य प्रदेश के अनूपपुर जिले के विकासखंड पुष्पराजगढ़ के ग्राम पंचायत जरही में गुरूवार को बाल विवाह की सूचना पर महिला बाल विकास एवं पुलिस टीम द्वारा समझाइश के बाद परिजनों ने विवाह रोककर बालिका की उम्र 18 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात ही विवाह करने का शपथ पत्र दिया।
कलेक्टर हर्षल पंचोली के निर्देशानुसार तथा जिला कार्यक्रम अधिकारी, महिला एवं बाल विकास विभाग विनोद परस्ते एवं सहायक संचालक, महिला एवं बाल विकास विभाग मंजूषा शर्मा के मार्गदर्शन में विकासखंड पुष्पराजगढ़ के ग्राम पंचायत जरही में बाल विवाह की सूचना मिलने पर बाल विवाह रोकथाम दल विवाह स्थल पहुंच कर परिजन एवं ग्रामीणों को बाल विवाह के दुष्परिणामों के बारे में बताया गया और बाल विवाह न करने की समझाइश दी गई तथा बालिका का विवाह योग्य आयु अर्थात 18 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात ही विवाह करने की समझाइश के बाद उपस्थित ग्रामीणों एवं परिजनों द्वारा विवाह रोककर बालिका की सही उम्र होने के पश्चात विवाह करने की बात कही।
हिन्दुस्थान समाचार / राजेश शुक्ला

