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राजगढ़ः15 साल की किशोरी का कराया बाल विवाह, दूल्हा-दुल्हन पक्ष के 14 लोगों पर केस दर्ज

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राजगढ़ः15 साल की किशोरी का कराया बाल विवाह, दूल्हा-दुल्हन पक्ष के 14 लोगों पर केस दर्ज


राजगढ़,5 जुलाई (हि.स.)। मध्यप्रदेश के राजगढ़ जिले के नरसिंहगढ़ में 15 वर्ष 7 माह की किशोरी का बाल विवाह कराना परिजनों और रिश्तेदारों को भारी पड़ गया। महिला एवं बाल विकास विभाग की शिकायत पर पुलिस ने रविवार को दूल्हा और दुल्हन पक्ष के 14 लोगों के खिलाफ बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम सहित अन्य प्रासंगिक धाराओं में मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

महिला एवं बाल विकास विभाग नरसिंहगढ़ में पदस्थ पर्यवेक्षक ममता मेवाड़े ने थाने में दर्ज कराई शिकायत में बताया कि 3 जुलाई को एक नाबालिग बालिका के विवाह की सूचना मिली थी। जांच में सामने आया कि बालिका की जन्मतिथि 27 नवंबर 2010 है और उसकी उम्र महज 15 वर्ष 7 माह है। इसके बावजूद उसका विवाह कराया गया। शिकायत के अनुसार विवाह से पहले हल्दी, मेहंदी और माता पूजन की रस्में नरसिंहगढ़ में संपन्न हुईं। इसके बाद 2 जुलाई को परिजनों और रिश्तेदारों की मौजूदगी में विवाह का करार नामा किया गया। उसी दिन बालिका को उसकी मां और अन्य परिजनों की सहमति से दूल्हे के साथ विदा कर दिया गया। बाद में ब्यावरा के मातामंड मोहल्ले में दूल्हे के साथ वैदिक रीति-रिवाज से विवाह संपन्न कराया गया। पुलिस के अनुसार मामले में बालिका की मां भूरीबाई, चाचा भैरोसिंह पुत्र धन्नालाल, मूलचंद, मोहन, महेश, नाथूलाल, विशाल सहित दुल्हन पक्ष के लोगों और दूल्हे पक्ष से ओमवतीबाई, विनोद, पवन, राजा वंशकार, शिवम, अन्नू तथा सुनील के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। जांच के दौरान विवाह से जुड़े अन्य तथ्यों और इसमें शामिल लोगों की भूमिका की भी पड़ताल की जाएगी। महिला एवं बाल विकास विभाग ने बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा को रोकने के लिए लोगों से समय रहते सूचना देने की अपील की है।

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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक