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राजगढ़ःकूटरचित कागजातों के आधार पर बेच दी दूसरे की 40 बीघा जमीन,केस दर्ज

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राजगढ़ःकूटरचित कागजातों के आधार पर बेच दी दूसरे की 40 बीघा जमीन,केस दर्ज


राजगढ़,5 दिसम्बर (हि.स.)। मध्य प्रदेश के राजगढ़ जिले में मलावर थाना क्षेत्र के ग्राम आगर से कूटरचित दस्तावेजों के आधार पर स्वयं को मालिक बताकर 40 बीघा जमीन बेचने का मामला सामने आया है। पुलिस ने प्रकरण में शुक्रवार को गांव के चौकीदार के बेटे के खिलाफ धोखाधड़ी सहित विभिन्न धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है।

पुलिस के अनुसार ग्राम आगर में बलवीरसिंह पुत्र विवेकसिंह राजपूत के नाम 40 बीघा जमीन दर्ज है, जिसे ग्राम सुखाझर निवासी 31 वर्षीय राकेश पुत्र नारायण वर्मा ने 21 मार्च 2025 को बेच दिया। इसके लिए आरोपित ने बलवीरसिंह के नाम पर फर्जी आधारकार्ड, पैन कार्ड सहित अन्य दस्तावेज तैयार किए। फर्जी कागजातों के आधार पर आरोपित राकेश वर्मा ने सीहोर निवासी संजीवकुमार पुत्र सतेन्द्र गहलोत को एक लाख रुपए प्रति बीघा के हिसाब से जमीन को बेच दिया और रजिस्ट्री करवा दी। छह माह बाद जब संजीव गहलोत ने नामांतरण के लिए ब्यावरा तहसील में आवेदन पेश किया तो फर्जीवाड़ा का पता लगा, इसके बाद नामांतरण पर रोक लगा दी गई। जांच में फर्जी दस्तावेजों के आधार पर जमीन को बेचना पाया गया। पुलिस ने मामले में ब्यावरा तहसील के राकेश झाला की रिपोर्ट पर आरोपित राकेश पुत्र नारायण वर्मा के खिलाफ धारा 318(4), 338, 336(3) बीएनएस के तहत प्रकरण दर्ज किया।

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हिन्दुस्थान समाचार / मनोज पाठक