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भोपाल : पत्नी और साली की हत्या में पूर्व एएसआई योगेश मरावी को दोहरी उम्रकैद

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भोपाल : पत्नी और साली की हत्या में पूर्व एएसआई योगेश मरावी को दोहरी उम्रकैद


भोपाल, 15 अक्टूबर (हि.स.)। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के ऐशबाग थाना क्षेत्र में पत्नी और साली की हत्या के मामले में अदालत ने पूर्व सहायक उपनिरीक्षक (एएसआई) योगेश मरावी को दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

विशेष न्यायाधीश सुचिता श्रीवास्तव की अदालत ने गुरुवार को आरोपित को दोषी ठहराते हुए यह फैसला सुनाया। इसके अतिरिक्त आर्म्स एक्ट के तहत तीन साल के कारावास की सजा भी दी गई है। लोक अभियोजन अधिकारी सुधा श्रीवास्तव ने फैसले की जानकारी दी।

यह मामला 3 दिसंबर 2024 का है। उस दिन मंडला जिले में एएसआई के पद पर पदस्थ योगेश मरावी ने भोपाल के ऐशबाग स्थित एक फ्लैट में अपनी पत्नी विनीता मरावी और साली मेघा उइके पर चाकू से हमला कर दिया था। हमले में दोनों की मौके पर ही मौत हो गई थी। जांच के दौरान सामने आया था कि आरोपित ने मेघा पर 56 और विनीता पर 16 वार किए थे। इस दोहरे हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी थी।

जांच के दौरान सामने आई जानकारी के मुताबिक, मेघा उइके अपनी पढ़ाई और करियर को लेकर गंभीर थीं। उन्होंने सब इंस्पेक्टर (एसआई) भर्ती परीक्षा का लिखित चरण भी पास कर लिया था। प्रारंभिक जांच और बयानों के अनुसार, मेघा की पढ़ाई और भविष्य की योजनाओं को लेकर योगेश मरावी के साथ विवाद चल रहा था। इसी विवाद को वारदात की प्रमुख वजह बताया गया था।

मेघा मूल रूप से बैहर की रहने वाली थीं और उन्होंने जबलपुर के एमएच कॉलेज से शिक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने अपनी फेसबुक प्रोफाइल पर स्वयं को असिस्टेंट डायरेक्टर बताया था।

दोनों की हत्या करने के बाद योगेश मरावी मौके से फरार हो गया था। उसकी तलाश के लिए भोपाल पुलिस ने तीन टीमें गठित की थीं। जांच के दौरान आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले गए। इससे पता चला कि आरोपित एक कार से चालक के साथ भोपाल आया था।

पुलिस ने आरोपित और कार की तस्वीरें आसपास के जिलों में प्रसारित कीं। इसके बाद मंडला जिले के नैनपुर थाना क्षेत्र की पिंडरई चौकी पर नाकाबंदी कर संदिग्ध कार को रुकवाया गया। पुलिस ने योगेश मरावी और उसके साथ मौजूद चालक को पकड़ लिया। गिरफ्तारी के बाद ऐशबाग थाने की विशेष टीम आरोपित को भोपाल लाने के लिए पिंडरई रवाना हुई थी।

मामले की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत ने गुरुवार को योगेश मरावी को दोनों हत्याओं के लिए दोषी ठहराते हुए दोहरी आजीवन कारावास की सजा सुनाई। साथ ही आर्म्स एक्ट के तहत तीन वर्ष के कारावास का दंड भी दिया।

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हिन्दुस्थान समाचार / राजू विश्वकर्मा