मासूम से दुष्कर्म के दोषी को उम्रभर की कैद, पॉक्सो कोर्ट ने सुनाया सख्त फैसला
अशोकनगर, 13 जून (हि.स.)। मध्य प्रदेश के अशोकनगर जिले में बालिका से दुष्कर्म के मामले में विशेष न्यायालय (पॉक्सो एक्ट) मुंगावली ने शनिवार को महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए आरोपित नंदकिशोर यादव को दोषी करार दिया। न्यायालय ने उसे शेष प्राकृतिक जीवनकाल तक आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।
प्रकरण थाना सेहराई क्षेत्र से जुड़ा है, जिसमें आरोपी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 376(3) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(जे) सहपठित धारा 6 के तहत मामला दर्ज किया गया था। न्यायालय ने उपलब्ध साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी माना।
अभियोजन पक्ष के अनुसार मामले की जांच पुलिस द्वारा वैज्ञानिक एवं तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर की गई थी। जांच के दौरान एकत्रित साक्ष्यों और फॉरेंसिक रिपोर्ट को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिसके आधार पर आरोपी के खिलाफ आरोप सिद्ध हुए।
न्यायालय ने मामले की गंभीरता को देखते हुए कठोर दंड निर्धारित किया। फैसले के अनुसार दोषी को जीवन के शेष प्राकृतिक काल तक कारावास में रहना होगा। पुलिस अधिकारियों ने इसे महिला एवं बाल अपराधों के विरुद्ध प्रभावी कार्रवाई का परिणाम बताया है।
इस निर्णय को बाल संरक्षण कानूनों के तहत गंभीर अपराधों में सख्त दंड के एक महत्वपूर्ण उदाहरण के रूप में देखा जा रहा है।
हिन्दुस्थान समाचार / देवेन्द्र ताम्रकार

