मप्रः कौशल एवं तकनीकी विकास योजना के तहत 12 जुलाई तक आवेदन मांगे
- बुनकर एवं शिल्पियों को दी जायेगी आर्थिक सहायता
ग्वालियर, 7 जुलाई (हि.स.)। कौशल एवं तकनीकी विकास योजना से लाभ लेने के इच्छुक जिले के शिल्पियों व बुनकरों से 12 जुलाई तक आवेदन मांगे गए हैं। हाथकरघा एवं हस्तशिल्प क्षेत्र में काम कर रहे बुनकरों एवं शिल्पियों को आत्मनिर्भर बनाने एवं उनके उत्पादों को बाजार उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा यह योजना संचालित है। आवेदन पत्र 23-ओल्ड खेड़ापति कॉलोनी ग्वालियर में संचालित सहायक संचालक जिला हाथकरघा के कार्यालय में जमा किए जा सकते हैं। विस्तृत जानकारी के लिये जिला हाथकरघा कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
जनसम्पर्क अधिकारी हितेन्द्र सिंह भदौरिया ने रविवार को जानकारी देते हुए बताया कि कौशल एवं तकनीकी विकास योजना के तहत हितग्राहियों को पात्रता अनुसार सहायता उपलब्ध कराई जाती है। योजना के तहत बुनियादी एवं कौशल उन्नयन प्रशिक्षण, रंगाई, प्रिंटिंग व हाथकरघा डिजाइन डवलपमेंट प्रशिक्षण दिया जाता है। साथ ही बुनकरों व शिल्पियों को उन्नत उपकरण देने के साथ-साथ सामान्य सुविधा केन्द्र निर्माण व सुधार के लिये भी वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है।
उन्होंने बताया कि हाथकरघा व हस्तशिल्प क्षेत्र में उपकरण मूल्य के 90 प्रतिशत अनुदान सहायता देने का प्रावधान है। सामान्य सुविधा केन्द्र निर्माण एवं सुधार के लिये 75 प्रतिशत अनुदान सहायता दी जाती है। यह सहायता अधिकतम 5 लाख रुपये तक होगी। बुनकर व औद्योगिक सहकारी समितियां, स्व-सहायता समूह, उद्यमी एवं अशासकीय व शासकीय संस्थायें इस योजना की क्रियान्वयन इकाइयां हैं।
योजना के तहत क्रियान्वयन एजेंसी को उसके उद्देश्यों एवं गतिविधियों के अंतर्गत सहायता प्राप्त करने की पात्रता होती है। आवेदक संस्था पिछले तीन वर्षों से हाथकरघा व हस्तशिल्प क्षेत्र में उत्पादन एवं विपणन गतिविधियों में संलग्न होना चाहिए। संस्था अथवा समूह के प्रशिक्षित हितग्राहियों को स्वयं के अथवा संस्था समूह के व्यापार-व्यवसाय में संलग्न होना होगा।
हिन्दुस्थान समाचार / मुकेश