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अमेजन और ओरिएंट को उपभोक्ता विवाद में झटका, पुराना पंखा भेजने पर 8 हजार रुपये से अधिक भुगतान का आदेश

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अमेजन और ओरिएंट को उपभोक्ता विवाद में झटका, पुराना पंखा भेजने पर 8 हजार रुपये से अधिक भुगतान का आदेश


अशोकनगर, 01 मई (हि.स)। मध्य प्रदेश के अशोकनगर में ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म अमेजन और ओरिएंट कंपनी को उपभोक्ता के साथ लापरवाही महंगी पड़ गई। जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने एक मामले में दोनों पक्षों को उपभोक्ता को राशि लौटाने के साथ मुआवजा देने का आदेश दिया है।

क्या है मामला

अशोकनगर निवासी नीरज सोनी के अनुसार, उन्होंने अक्टूबर 2023 में अमेजन के माध्यम से ओरिएंट कंपनी का एक सीलिंग फैन ऑर्डर किया था। पार्सल खोलने पर डिब्बे में कथित रूप से स्थानीय कंपनी का पुराना और निम्न गुणवत्ता वाला पंखा निकला।

उपभोक्ता ने इसकी शिकायत दर्ज कराई। शिकायत के बाद पंखा बदलने या 3299 रुपये वापस करने का आश्वासन दिया गया, लेकिन लंबे समय तक न तो उत्पाद बदला गया और न ही राशि लौटाई गई।

कंपनी का पक्ष

बताया गया कि रिफंड प्रक्रिया के दौरान कंपनी ने यह कहते हुए भुगतान से इनकार कर दिया कि वापस भेजा गया पंखा रास्ते में गुम हो गया और कंपनी तक नहीं पहुंचा।

आयोग का फैसला

मामले की सुनवाई के बाद जिला उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग ने अमेजन और ओरिएंट कंपनी को आदेश दिया कि उपभोक्ता को पंखे की मूल राशि 3299 रुपये लौटाई जाए।

इसके अलावा मानसिक परेशानी के लिए 5000 रुपये क्षतिपूर्ति तथा 3000 रुपये अधिवक्ता शुल्क के रूप में अदा किए जाएं। आयोग ने यह भी निर्देश दिया कि यदि दो माह के भीतर भुगतान नहीं किया गया तो देय राशि पर 7 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा।

हिन्दुस्थान समाचार / देवेन्द्र ताम्रकार