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अवैध लकड़ी मिल चलाने पर संचालक को एक साल की सजा, जुर्माना

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अवैध लकड़ी मिल चलाने पर संचालक को एक साल की सजा, जुर्माना


दुमका, 20 मई (हि.स.)। अवैध रूप से लकड़ी मिल संचालन करने के मामले में संचालक संजय मुखर्जी को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने एक साल की सजा सुनाई और पांच हजार रूपये का जुर्माना लगाया है। मेसर्स संजय ट्रेडर्स का लकड़ी मिल जामा के सरसाबाद गांव में था। 8 जुलाई 2022 को वन प्रमंडल पदाधिकारी व हिजला पश्चिम प्रक्षेत्र के वन पदाधिकारी के नेतृत्व में लकड़ी मिल का निरीक्षण किया था। निरीक्षण के दौरान लकड़ी मिल चालू पाया गया था। मिल के किसी के द्वारा मिल स्टॉक पंजी नहीं दिखाया गया। प्रथम दृष्टया में वन अपराध की पुष्टि होने पर बिहार सम्पति झारखंड काष्ठ चिरान की धारा 07 की उपधारा तथा भारतीय वन अधिनियम की धारा उल्लंघन करने पर सॉ मिल मशीन,विभिन्न प्रजाति के लकड़ी आदि सामानों को जब्त कर प्राथमकी दर्ज की दर्ज की गई थी। मामले में एपीपी शशिकांत ठाकुर ने बहस की।

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हिन्दुस्थान समाचार / नीरज कुमार