यूपीएससी मुख्य परीक्षा 21 अगस्त से, परीक्षा केंद्र के पास रहेगी निषेधाज्ञा
रांची, 19 अगस्त (हि.स.)। संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) नई दिल्ली की ओर से आयोजित सिविल सेवा (मुख्य) परीक्षा 2026 को कदाचारमुक्त एवं शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए रांची जिला प्रशासन ने निषेधाज्ञा लागू की है। अनुमंडल दंडाधिकारी, सदर रांची कुमार रजत ने बीएनएस की धारा-163 के तहत यह आदेश जारी किया है। निषेधाज्ञा निर्मला कॉलेज, डोरंडा, रांची स्थित परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में लागू रहेगी। यह आदेश 21, 22, 23, 29 और 30 अगस्त 2026 को सुबह 6 बजे से शाम 8:30 बजे तक प्रभावी रहेगा।
जिला प्रशासन के अनुसार परीक्षा के दौरान अभ्यर्थियों, उनके अभिभावकों अथवा असामाजिक तत्वों के परीक्षा केंद्र के आसपास भीड़ जुटाकर विधि-व्यवस्था प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है। परीक्षा की सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस पदाधिकारियों, पुलिस बल और दंडाधिकारियों की प्रतिनियुक्ति भी की गई है।
निषेधाज्ञा के तहत पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एक जगह एकत्र होने पर रोक रहेगा। साथ ही किसी भी प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्र और लाठी-डंडा, बंदूक, राइफल, रिवॉल्वर, बम सहित अन्य अस्त्र-शस्त्र लेकर चलने पर पांबदी रहेगी। इसके अलावा किसी प्रकार की बैठक या आमसभा आयोजित करने पर रोक रहेगी। हालांकि सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को इन प्रतिबंधों से छूट दी गई है। सरकारी कार्यक्रम और शवयात्रा के संबंध में भी आदेश में अपवाद रखा गया है। जिला प्रशासन ने परीक्षा के दौरान सभी अभ्यर्थियों और आम लोगों से प्रशासनिक निर्देशों का पालन करने की अपील की है।
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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे

