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बाईक चोरी के मामले में दो अभियुक्त को ढ़ाई साल की सजा

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बाईक चोरी के मामले में दो अभियुक्त को ढ़ाई साल की सजा


दुमका, 15 जुलाई (हि.स.)। चोरी के 09 साल पुराने केस में मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) अनुप तिर्की की न्यायालय ने दो अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए ढ़ाई साल का सजा सुनाई। साथ ही दोनों पर अदालत ने 05 हजार जुर्माना लगाया। जुर्माने की राशि नहीं देने पर अतिरिक्त छह माह सजा काटनी होगी। जुर्माना की राशि सूचक को भुगतान करना होगा।

दोषियों के नाम जिले के मसलिया थाना क्षेत्र के धर्मपुर गांव निवासी बुदीलाल मुर्मू और डुमरिया गांव निवासी लखीराम हांसदा है। न्यायालय ने 05 गवाहों की गवाही पर फैसला सुनाया। सरकार की ओर से पैरवी कर रहे सहायक लोक अभियोजन शशिकांत ठाकुर ने बताया कि न्यायालय ने दुमका नगर थाने में दर्ज प्राथमिकी में दोषी करार दिया। न्यायालय ने सूचक सीतलाल विकास कुमार के बाइक चोरी के मामले में दोषी करार देते हुए दोनों अभियुक्तों को ढ़ाई साल की सजा सुनाई। मामले में बचाव पक्ष की ओर से निवास मंडल ने बहस की।

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हिन्दुस्थान समाचार / नीरज कुमार