पुलिस ने राहुल दुबे गिरोह के कुख्यात अपराधी तुषार मिश्रा के खिलाफ निरुद्धादेश काे बढाया
रामगढ़, 23 जुलाई (हि.स.)। राहुल दुबे गिरोह के कुख्यात अपराधी तुषार मिश्रा रामगढ़ जिले में प्रवेश नहीं कर सकता है। उसके खिलाफ सीसीए के तहत की गई निरुद्धादेश की कार्रवाई की अवधि में विस्तार कर दिया गया है। तुषार मिश्रा उर्फ शौर्य मिश्रा रामगढ़ जिले से 28 अक्टूबर 2026 तक दूर रहेगा। जानकारी के अनुसार रामगढ़ पुलिस ने जिला अंतर्गत अपराध नियंत्रण और संगठित अपराध के विरुद्ध अभियान छेड़ रखा है। रामगढ़ थाना क्षेत्र के मरार, मिश्रा टोला निवासी तुषार मिश्रा उर्फ शौर्य के खिलाफ सीसीए की कार्रवाई पुलिस ने की थी। 29 जुलाई तक उसे जिला से तड़ीपार कर दिया था।
तुषार मिश्रा के विरुद्ध हत्या , हत्या के प्रयास, रंगदारी, आर्म्स एक्ट सहित विभिन्न गंभीर प्रकृति के संगठित अपराध से संबंधित 6 मामले रामगढ़ और रांची जिले में दर्ज हैं। रामगढ़ एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने तुषार के खिलाफ सीसीए की धारा 12(2) के तहत निरुद्धादेश किया था।
अपराधी तुषार की प्रवृत्ति और उसके विरुद्ध उपलब्ध तथ्यों के आधार पर एसपी ने निरुद्ध अवधि बढ़ाने का प्रस्ताव भेजा था। इस पर डीसी ऋतुराज में अनुशंसा की थी। जिला प्रशासन के अनुशंसा पर झारखंड सरकार, गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग ने आदेश जारी कर हुए निरुद्ध अवधि को 29 जुलाई 2026 से 28 अक्टूबर 2026 तक विस्तारित कर दिया है।
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हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश

