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एसआइआर 2026: गणना चरण में मतदाताओं से नहीं लिए जाएंगे दस्तावेज, केवल फॉर्म और फोटो जमा करना जरूरी

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एसआइआर 2026: गणना चरण में मतदाताओं से नहीं लिए जाएंगे दस्तावेज, केवल फॉर्म और फोटो जमा करना जरूरी


रांची, 14 जून (हि.स.)। झारखंड में चल रही विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर-2026) प्रक्रिया के तहत गणना (इन्यूमरेशन) चरण में मतदाताओं से किसी भी प्रकार के दस्तावेज नहीं लिए जाएंगे। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने रविवार को स्पष्ट किया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार इस चरण में मतदाताओं को केवल भरा हुआ और हस्ताक्षरित इन्यूमरेशन फॉर्म एवं नवीनतम रंगीन फोटो बीएलओ को उपलब्ध कराना है।

79.73 प्रतिशत मतदाताओं की मैपिंग पूरी

निर्वाचन विभाग के अनुसार 14 जून 2026 तक राज्य के 2.64 करोड़ मतदाताओं में से 2.11 करोड़ मतदाता, यानी 79.73 प्रतिशत, अपना स्वयं या माता-पिता के साथ मैपिंग कार्य पूरा कर चुके हैं। ऐसे मतदाताओं को किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी और उनका नाम प्रारूप मतदाता सूची में प्रकाशित किया जाएगा।

विसंगति होने पर भी दस्तावेज नहीं मांगे जाएंगे

उन मतदाताओं की मैपिंग में त्रुटि या विसंगति है या जिनकी मैपिंग अभी पूरी नहीं हुई है, उन्हें भी गणना चरण में कोई दस्तावेज जमा नहीं करना होगा। संबंधित ईआरओ, एईआरओ और बीएलओ उपलब्ध अभिलेखों और ऑनलाइन जानकारी के आधार पर विसंगतियां दूर करने का प्रयास करेंगे।

०5 अगस्त के बाद ही कुछ मतदाताओं से मांगे जाएंगे दस्तावेज

निर्वाचन विभाग ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने होंगे जिन्हें नोटिस और सत्यापन अवधि (०5 अगस्त से ०3 अक्टूबर 2026) के दौरान ईआरओ की ओर से नोटिस जारी किया जाएगा। ऐसे मामलों में जन्म तिथि और जन्म स्थान संबंधी आवश्यक प्रमाण प्रस्तुत करने होंगे।

घर-घर पहुंचेंगे बीएलओ

गणना चरण के दौरान बीएलओ घर-घर जाकर पहले से भरे हुए व्यक्तिगत इन्यूमरेशन फॉर्म वितरित करेंगे और मतदाताओं से हस्ताक्षरित फॉर्म और फोटो प्राप्त कर उनका डिजिटाइजेशन करेंगे। इस प्रक्रिया में किसी अन्य दस्तावेज की मांग नहीं की जाएगी।

नए मतदाताओं को देना होगा फॉर्म-6

जो भारतीय नागरिक एक अक्टूबर 2026 तक 18 वर्ष की आयु पूरी कर लेंगे और पहली बार मतदाता बनना चाहते हैं, उन्हें आवश्यक घोषणापत्र एवं दस्तावेजों के साथ फॉर्म-6 जमा करना होगा। यह आवेदन 30 जून से 29 जुलाई 2026 तक के इन्यूमरेशन चरण और ०5 अगस्त से ०4 सितंबर 2026 तक की दावा-आपत्ति अवधि में जमा किया जा सकेगा।

दूसरे निर्वाचन क्षेत्र में स्थानांतरण के लिए फॉर्म-8

झारखंड के भीतर या अन्य राज्यों से झारखंड के किसी विधानसभा क्षेत्र में स्थानांतरित होने वाले पंजीकृत मतदाताओं को दावा और आपत्ति अवधि के दौरान फॉर्म-8 जमा करना होगा। निर्धारित परिस्थितियों में आवश्यक दस्तावेज भी प्रस्तुत करने होंगे।

मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी के रवि कुमार ने कहा कि एसआइआर -2026 की प्रक्रिया को मतदाता हित में सरल, पारदर्शी और सुविधाजनक बनाया गया है, ताकि अधिकांश मतदाताओं को दस्तावेज जमा करने की आवश्यकता ही न पड़े।

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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे