अभियंत्रण सेवा परीक्षा को लेकर परीक्षा केंद्र के 200 मीटर दायरे में निषेधाज्ञा लागू
रांची, 19 जून (हि.स.)।
संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) की ओर से आगामी 21 जून को आयोजित होने वाली अभियंत्रण सेवा (मुख्य) परीक्षा-2026 के शांतिपूर्ण और कदाचारमुक्त संचालन को लेकर जिला प्रशासन ने परीक्षा केंद्र के आसपास निषेधाज्ञा लागू कर दी है। सदर अनुमंडल पदाधिकारी कुमार रजत ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा-163 के तहत आदेश जारी किया है।
यह निषेधाज्ञा 21 जून 2026 की सुबह 6 बजे से शाम 8 बजे तक प्रभावी रहेगी। यह आदेश बरियातू स्थित राजकीय बालिका प्लस 2 उच्च विद्यालय परीक्षा केंद्र के लिए लागू किया गया है। जिला प्रशासन के अनुसार उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी मंजूनाथ भजन्त्री और वरीय पुलिस अधीक्षक राकेश रंजन के संयुक्त आदेश से परीक्षा केंद्रों पर दंडाधिकारियों और पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। इसके बावजूद असामाजिक तत्वों की ओर से भीड़ एकत्र कर विधि-व्यवस्था प्रभावित करने की आशंका को देखते हुए यह कदम उठाया गया है।
आदेश के तहत परीक्षा केंद्र के 200 मीटर की परिधि में पांच या उससे अधिक व्यक्तियों के एकत्र होने, ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग, हथियार एवं लाठी-डंडा, तीर-धनुष, भाला जैसे पारंपरिक हथियारों के साथ चलने तथा किसी भी प्रकार की सभा, बैठक या प्रदर्शन के आयोजन पर प्रतिबंध रहेगा। सरकारी कार्य में लगे पदाधिकारी एवं कर्मचारी इस आदेश से मुक्त रहेंगे।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar

