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भवन नियमों के उल्लंघन करने वाले 15 लोगों को निगम ने थमाया नोटिस

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भवन नियमों के उल्लंघन करने वाले 15 लोगों को निगम ने थमाया नोटिस


रांची, 28 अक्टूबर (हि.स.)। रांची नगर निगम ने झारखंड भवन उपविधि, 2016 के अनुपालन को लेकर अवैध निर्माण, स्वीकृत नक्शे में विचलन और आवासीय भवनों के अनधिकृत वाणिज्यिक उपयोग के खिलाफ कार्रवाई करते हुए 15 भवन प्रतिष्ठानों के मालिक को नोटिस थमाया है।

निगम ने बुधवार को मोरहाबादी क्षेत्र में रजिस्ट्री ऑफिस से मान्या पैलेस तक सघन जांच अभियान चलाते हुए यह कार्रवाई की। इस दौरान नियमों के उल्लंघन से संबंधित मामलों में 15 भवनों एवं प्रतिष्ठानों को नोटिस जारी किया गया। जांच के दौरान निगम की टीम ने स्वीकृत भवन नक्शे, भवनों के वास्तविक उपयोग और अवैध संरचनाओं की पड़ताल की। निगम की ओर से जारी प्रेस विज्ञप्ति में बताया कि बिना स्वीकृत नक्शे के निर्माण, स्वीकृत प्लान से विचलन एवं आवश्यक अनुमति के बिना आवासीय भवनों का व्यावसायिक उपयोग नियमों के विरुद्ध है।

नोटिस प्राप्त करने वाले भवन मालिकों और प्रतिष्ठान संचालकों को पत्र मिलने की तिथि से तीन दिनों के भीतर स्वीकृत भवन प्लान और संबंधित वैधानिक दस्तावेज प्रस्तुत करने का निर्देश दिया गया।

नगर निगम के अनुसार, निर्धारित अवधि में आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत नहीं करने या नियमों का अनुपालन नहीं करने पर संबंधित भवन को सील कर मालिकों पर विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

निगम ने भवन मालिकों और प्रतिष्ठान संचालकों से निर्माण एवं भवन के उपयोग संबंधी नियमों का पालन करने की अपील की है। जांच अभियान में सहायक नगर निवेशक, कनीय अभियंता सहित अन्य अधिकारी शामिल थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar