झारखंड रेरा का सेमिनार 23 को, रियल एस्टेट कानून की बारीकियों पर होगी चर्चा
रांची, 21 अगस्त (हि. स.)। झारखंड रियल एस्टेट विनियामक प्राधिकरण (झारखंड रेरा) की ओर से रियल एस्टेट (विनियमन एवं विकास) अधिनियम, 2016 के प्रभावी क्रियान्वयन और व्यावहारिक पहलुओं को लेकर 23 अगस्त को सेमिनार का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम रांची के रेडिसन ब्लू होटल में सुबह 11 बजे से शाम 5 बजे तक आयोजित होगा।
सेमिनार में रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े विभिन्न हितधारकों को अधिनियम के प्रमुख प्रावधानों की जानकारी दी जाएगी। विशेषज्ञों की ओर से परियोजना पंजीकरण, प्रमोटर और आवंटियों के अधिकार एवं दायित्व, अनुपालन प्रक्रिया, वित्तीय प्रबंधन और शिकायत निवारण व्यवस्था सहित अन्य नियामकीय पहलुओं पर विस्तार से मार्गदर्शन दिया जाएगा।
कार्यक्रम में एक इंटरैक्टिव सत्र भी आयोजित किया जाएगा। इसमें रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े प्रतिभागी अपने व्यावहारिक सवाल और जिज्ञासाएं विशेषज्ञों के सामने रख सकेंगे। विशेषज्ञ इन सवालों का समाधान करते हुए अधिनियम के प्रावधानों और उनके व्यावहारिक अनुपालन को लेकर जानकारी देंगे।
झारखंड रेरा ने बिल्डरों, प्रमोटरों, भूमि स्वामियों, होमबायर्स, बैंकों, वित्तीय संस्थानों और रियल एस्टेट क्षेत्र से जुड़े अन्य हितधारकों से सेमिनार में अधिक से अधिक संख्या में भाग लेने की अपील की है। प्राधिकरण का कहना है कि ऐसे आयोजनों के माध्यम से हितधारकों को रेरा अधिनियम की बेहतर समझ मिलेगी और इसके प्रावधानों के पालन को लेकर जागरूकता बढ़ेगी।
झारखंड रेरा के अनुसार रियल एस्टेट क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही को मजबूत करने के लिए सभी हितधारकों की सक्रिय भागीदारी जरूरी है। सेमिनार के माध्यम से अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी देने के साथ ही व्यावहारिक स्तर पर आने वाली समस्याओं और उनके समाधान पर भी चर्चा की जाएगी।
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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे

