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हत्या के मामले में दोषी काे आजीवन कारावास की सजा

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हत्या के मामले में दोषी काे आजीवन कारावास की सजा


दुमका, 16 सितंबर (हि.स.)। हत्या के मामले में अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, द्वितीय योगेश कुमार सिंह की अदालत ने आरोपित मंगरू देहरी को दोषी करार देते हुए बुधवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

न्यायालय ने अभियुक्त पर 10 हजार रूपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि नहीं देने पर उसे तीन माह अतिरिक्त सजा काटनी होगा। जुर्माना की राशि पीड़ित परिवार को दिया जाएगा।

मामले में सात गवाहों की गवाही दर्ज की गई। मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजन भवेंद्र कुमार सोरेन ने बहस किया।

मामले के अनुसार 27 जुलाई 2018 में गोपीकांन्दर थाना क्षेत्र के बाबूपुर गांव निवासी मारशीला हेम्ब्रम के बयान पर हत्या का मामला आरोपित मंगरू के खिलाफ दर्ज कराया गया था।

सूचक ने बताया कि साप्ताहिक हाट गए पति अनिल टुडू का शव बरामद किया गया था। दोनों अन्य लोगों के साथ हाट गए थे, जो लौटकर नहीं पहुंचे। बाद में खोजबीन पर पुलिस शव बरामद की गई।

पुलिस मामले के आरोपित के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करते हुए गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था।

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हिन्दुस्थान समाचार / नीरज कुमार