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रेल राेकने के मामले में विधायक सहित सभी आरोपित बरी

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रेल राेकने के मामले में विधायक सहित सभी आरोपित बरी


देवघर, 24 सितंबर (हि.स.)। मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी गरिमा मिश्रा की अदालत ने लंबे समय से चल रहे रेले रोकने के मामले में गुरुवार को विधायक सुरेश पासवान सहित सभी नामजद अभियुक्तों को बरी कर दिया।

अदालत ने जिन नेताओं को बरी किया है उनमें कांग्रेस नेता दिनेश कुमार मंडल, नागेश्वर सिंह, गुलाब यादव, महेश यादव, राजद नेता नित्यानंद केशरी, सलीम खान, भाजपा नेता विपिन देव, संतोष पासवान और बलबीर राय का नाम शामिल है।

यह मामला वर्ष 2015 में किसान आंदोलन के दौरान बाबाधाम स्टेशन के समीप रेल रोको अभियान से संबंधित है। मामले को लेकर देवघर नगर थाना में नामजद सहित अन्य अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।

लंबे समय तक चले न्यायिक विचारण के बाद अदालत ने साक्ष्य के अभाव में सभी अभियुक्तों को बरी करते हुए मामले का निष्पादन कर दिया। मामले में बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता राजेंद्र भोक्ता ने पैरवी की।

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हिन्दुस्थान समाचार / Anup Kumar Roy