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श्रमिक दुर्घटना कोष से मृतक श्रमिक की पत्नी को 50 हजार की सहायता

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श्रमिक दुर्घटना कोष से मृतक श्रमिक की पत्नी को 50 हजार की सहायता


देवघर, 11 जुलाई (हि.स.)। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया के निर्देशानुसार शनिवार को श्रम अधीक्षक शैलेन्द्र कुमार साह ने मुख्यमंत्री झारखंड प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष के तहत सारठ प्रखंड के ग्राम देवघरबाद (पंचायत-पथरड्डा) निवासी दिवंगत प्रवासी श्रमिक बिरजु मांझी की पत्नी जितनी देवी को 50 हजार रुपये का सहायता चेक प्रदान किया।

जानकारी के अनुसार, स्वर्गीय बिरजु मांझी तमिलनाडु के चेन्नई में प्रवासी श्रमिक के रूप में कार्यरत थे। 31 मई 2026 को कार्य के दौरान छत से गिरने से मृत्यु हो गई थी। सरकार की इस योजना के तहत मृतक प्रवासी श्रमिक के आश्रित को 50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता देने का प्रावधान है।

इस अवसर पर श्रम अधीक्षक शैलेन्द्र कुमार साह ने कहा कि सभी प्रवासी श्रमिकों को श्रमाधान पोर्टल पर अपना पंजीकरण अवश्य कराना चाहिए और इसकी जानकारी जिला प्रशासन एवं श्रम विभाग को देनी चाहिए। इससे किसी भी आपात स्थिति में सरकार की ओर से जल्द सहायता उपलब्ध कराई जा सकती है।

उन्होंने बताया कि राज्य से बाहर श्रमिकों को कार्य के लिए ले जाने वाले मेट और ठेकेदारों को निर्धारित प्रक्रिया के तहत लाइसेंस प्राप्त करना जरूरी है। साथ ही, श्रमाधान पोर्टल पर पंजीकृत प्रवासी श्रमिक राज्य सरकार की ओर से संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं।

श्रम विभाग ने प्रवासी श्रमिकों से अपील की है कि वे अपने अधिकारों और सुरक्षा के लिए श्रमाधान पोर्टल पर पंजीकरण कर सरकार की योजनाओं का अधिकतम लाभ उठाएं।

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हिन्दुस्थान समाचार / Anup Kumar Roy