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स्कूली बच्चों के बीच आयोजित हुआ लीगल लिटरेसी प्रोग्राम

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स्कूली बच्चों के बीच आयोजित हुआ लीगल लिटरेसी प्रोग्राम


रामगढ़, 18 अप्रैल (हि.स.)। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार के निर्देश पर प्रधान जिला और सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार, मो तौफीकुल हसन के मार्गदर्शन मे गिद्दी एवं रजरप्पा डीएवी मे लीगल लिटरेसी कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बच्चों को विभिन्न कानूनी विषयों की जानकारी दी गई। बच्चों को मुख्य रूप से पोक्सो एक्ट के बारे में बताया गया। इस दौरान यह कहा गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को यौन उत्पीड़न, यौन शोषण और अश्लीलता से बचाने के लिए सख्त कानून बनाया गया है। यह कानून लैंगिक रूप से तटस्थ लड़कों और लड़कियों दोनों के लिए समान रूप से सुरक्षा प्रदान करता है।

वहीं प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने बच्चों को बताया कि कानून का उद्देश्य बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षा देना है। त्वरित सुनवाई के लिए विशेष अदालतों का गठन कर बच्चों के सर्वोत्तम हित को ध्यान में रखना है। इसमें आरोपित को आसानी से जमानत नहीं मिलती। सजा अपराध की गंभीरता के अनुसार न्यूनतम 03 साल से लेकर आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान है। अत्यधिक गंभीर मामलों में मृत्युदंड तक का प्रावधान जोड़ा गया है। बच्चों से जुड़ी अश्लील सामग्री को देखना, स्टोर करना या सर्कुलेट करना भी इस कानून के तहत अपराध है। मौके पर लीगल एड डिफेंस काउंसिल, रामगढ़ के अध्यक्ष सुजीत कुमार सिंह, असिस्टेंट अभिनव कुमार, आदेशपाल विमल राम, विद्यालय के शिक्षक सहित अन्य मौजूद थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश