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जेएसएससी- सीजीएल भर्ती फर्जीवाड़ा : अभय तिवारी की पत्नी और भाई की जमानत पर आदेश सुरक्षित

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जेएसएससी- सीजीएल भर्ती फर्जीवाड़ा : अभय तिवारी की पत्नी और भाई की जमानत पर आदेश सुरक्षित


रांची, 15 सितंबर (हि.स.)। जेएसएससी- सीजीएल भर्ती फर्जीवाड़ा से जुड़े मामले में आरोपित अभय तिवारी की पत्नी सुषमा कुमारी और भाई अक्षय तिवारी की जमानत याचिका पर अपर न्यायायुक्त योगेश कुमार की कोर्ट में मंगलवार को लंबी सुनवाई हुई। मामले में दोनों पक्षों की सुनवाई पूरी होने के बाद अदालत में फैसला सुरक्षित रख लिया। प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, अधिवक्ता अमितेश कुमार एवं अधिवक्ता सचिन कुमार ने पक्ष रखा।

उल्लेखनीय है कि दोनों ने 28 अगस्त को याचिका दाखिल कर कोर्ट से जमानत की गुहार लगाई है। सीआईडी इन दोनों को रिमांड पर लेकर पूछताछ कर चुकी है। 18 अगस्त को सीआईडी ने सुषमा कुमारी और अक्षय तिवारी को गिरफ्तार किया था।

गोड्डा जिला में खाद आपूर्ति विभाग में अभय तिवारी पदस्थापित था, झारखंड में जेपीएससी की ओर से परीक्षा आयोजित करने वाली एजेंसी टीडीपीएल का मार्केटिंग मैनेजर था। टीडीपीएल में रहते जेपीएससी और जेएसएससी की कई परीक्षा वह पास कर चुका था। अभय तिवारी ने अपनी पत्नी और भाई सहित परिजनों को फर्जीवाड़ा कर नियुक्ति कराई है।

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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे