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निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया जारी

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निजी विद्यालयों में आरटीई के तहत निशुल्क प्रवेश प्रक्रिया जारी


रांची, 07 मार्च (हि.स.)। रांची जिला प्रशासन की ओर से निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के तहत मान्यता प्राप्त निजी विद्यालयों में प्रवेश कक्षा (प्रथम कक्षा या प्री-प्राइमरी जहां लागू हो) की 25 प्रतिशत सीटों पर वंचित समूह (डिसएडवांटेज ग्रुप) और कमजोर वर्ग (वीकर सेक्श्न) के बच्चों के लिए निःशुल्क प्रवेश की प्रक्रिया जारी है।

इस संबंध में जिला प्रशासन ने शनिवार को जारी प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि इस वर्ष (शैक्षणिक सत्र 2026-27) के लिए 15 फरवरीको विज्ञापन प्रकाशित किया गया था। ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया पोर्टल के माध्यम से संचालित की जा रही है। आवेदन की अंतिम तिथि 15 मार्च है।

डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट आरटीई डॉट इन पोर्टल पर जाकर ऑनलाइन आवेदन जरूर पूरा करें। यह योजना विशेष रूप से आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यू), अनुसूचित जाति और जनजाति सहित अन्य पिछड़ा वर्ग एवं अन्य अभिवंचित बच्चों के लिए है, जिन्हें निजी विद्यालयों में निःशुल्क शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार है।

उपायुक्त के निर्देश पर सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि योग्य लाभुकों को आय प्रमाण पत्र और अन्य आवश्यक प्रमाण-पत्र जल्द जारी किया जाए।

आवेदन प्रक्रिया में किसी प्रकार की सहायता के लिए पोर्टल पर उपलब्ध हेल्पलाइन नंबरों या स्थानीय नोडल पदाधिकारी से संपर्क किया जा सकता है।

पोर्टल पर विद्यालयवार सीटों की सूची, आवेदन स्थिति की जानकारी उपलब्ध है।

यह पहल शिक्षा का अधिकार सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। जिला प्रशासन सभी योग्य बच्चों को इस अवसर से लाभान्वित करने के लिए प्रतिबद्ध है।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar