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डीसी ने निजी अस्पतालों में फायर सेफ्टी और मरीजों के अधिकारों पर दिया निर्देश

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डीसी ने निजी अस्पतालों में फायर सेफ्टी और मरीजों के अधिकारों पर दिया निर्देश


रांची, 16 मई (हि.स.)। उपायुक्त (डीसी) मंजूनाथ भजन्त्री की अध्यक्षता में शनिवार को समाहरणालय सभागार में निजी अस्पतालों और इंश्योरेंस कंपनियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक हुई। बैठक में उन्होंने सभी निजी और अन्य अस्पतालों में फायर सेफ्टी, इलेक्ट्रिकल ऑडिट, मरीजों के अधिकार और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता को लेकर कई अहम निर्देश दिया।

उपायुक्त ने अस्पतालों में इलेक्ट्रिकल वायरिंग, उपकरणों, आईसीयू में संचालित एसी और जेनरेटर का विशेषज्ञों से नियमित ऑडिट कराने का निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि मरीजों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है और इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने अल्ट्रासाउंड सेंटरों को लिंग निर्धारण संबंधी कानून का सख्ती से पालन करने का निर्देश देते हुए कहा कि अवैध गतिविधि पाए जाने पर कठोर कानूनी कार्रवाई होगी। साथ ही सेंटरों को समय पर निबंधन नवीकरण कराने को कहा गया।

बैठक में मरीजों के शव रोकने की शिकायतों पर भी उपायुक्त ने सख्त रुख अपनाया। उन्होंने कहा कि पैसे के अभाव में शव परिजनों को नहीं सौंपना राज्य सरकार के आदेश और क्लिनिकल स्टैब्लिशमेंट एक्ट का उल्लंघन है। इसके अलावा अस्पतालों को डेंगू, मलेरिया, टीबी सहित संक्रामक रोगों की सूचना समय पर उपलब्ध कराने, बायो मेडिकल वेस्ट प्रबंधन के नियमों का पालन करने और मरीजों और परिजनों के साथ संवेदनशील व्यवहार रखने का निर्देश दिया गया।

मौके पर कई पदाधिकारी सहित अन्य लोग मौजूद थे।

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हिन्दुस्थान समाचार / Manoj Kumar