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बिना लाइसेंस चल रहे 20 कोचिंग संस्थानों को निगम का नोटिस

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बिना लाइसेंस चल रहे 20 कोचिंग संस्थानों को निगम का नोटिस


रांची, 22 अगस्त (हि.स.)। राजधानी में बिना नगरपालिका व्यापार लाइसेंस के संचालित कोचिंग संस्थानों पर नगर निगम ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। निगम की जांच में कई संस्थान बिना जरूरी अनुमति के व्यावसायिक गतिविधियां संचालित करते मिले। कार्रवाई के पहले चरण में 20 कोचिंग संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है।

इस दौरान निगम ने साफ कर दिया है कि नोटिस के बाद तीन दिनों के भीतर वैध अनुमति नहीं लेने पर संस्थानों के खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई की जाएगी। नगर निगम के आंकड़ों के मुताबिक शहर में करीब 1,364 शैक्षणिक संस्थान संचालित हैं।

इनमें लगभग 831 कोचिंग संस्थान हैं, लेकिन इनमें से महज 68 के पास नगरपालिका व्यापार लाइसेंस वैध पाया गया है। अब बिना लाइसेंस चल रहे संस्थानों की पहचान कर उनके खिलाफ कार्रवाई की तैयारी में है।

नगर निगम की जांच में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर अमान्स मोशन एकेडमी, क्लैट प्रेप, न्यूटन ट्यूटोरियल्स, पाठशाला, करियर फाउंडेशन, एमएस लर्निंग रिसोर्सेज प्राइवेट लिमिटेड, डेज़िन क्वेस्ट, एमबीए अचीवर्स, ग्रेविटी एजुकेशन, नेशनल क्लैट एकेडमी, मास्टर माइंड्स, पेजेस लाइब्रेरी, द ब्लैक बोर्ड, एके एकेडमी और डीक्यूब क्लासेस हिनू सहित कुल 20 संस्थानों को नोटिस जारी किया गया है।

नोटिस जारी करते हुए निगम ने संबंधित संस्थानों को तीन दिनों समय दिया है। इस अवधि में परिसर में रखी सामग्री और प्रचार सामग्री आदि हटाने के साथ आवश्यक निगम की अनुमति प्राप्त करने का निर्देश दिया गया है।

निगम ने चेतावनी दी है कि निर्धारित अवधि के बाद भी यदि कोई संस्थान बिना वैध अनुमति के संचालित मिला, तो उसके खिलाफ सीलिंग की कार्रवाई शुरू की जाएगी।

इस कार्रवाई की जिम्मेदारी संबंधित संस्थान की होगी।

नगर निगम ने कहा कि कार्रवाई केवल इन 20 संस्थानों तक सीमित नहीं रहेग। शहर में संचालित सभी ऐसे कोचिंग संस्थानों और अन्य व्यावसायिक शैक्षणिक संस्थानों की जांच की जाएगी, जिनके पास वैध लाइसेंस नहीं है।

निगम का कहना है कि व्यावसायिक गतिविधि संचालित करने वाले सभी संस्थानों के लिए नियमों के अनुसार ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य है। नियमों का पालन नहीं करने वालों के खिलाफ चरणबद्ध तरीके से कार्रवाई की जाएगी।

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हिन्दुस्थान समाचार / विकाश कुमार पांडे