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देवघर के बहुचर्चित रिखिया थाना कांड में सभी 19 आरोपित बरी

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देवघर के बहुचर्चित रिखिया थाना कांड में सभी 19 आरोपित बरी


देवघर, 24 अप्रैल (हि.स.)। देवघर जिले के बहुचर्चित रिखिया थाना कांड में शुक्रवार को जिला न्यायालय ने सभी 19 आरोपितों को साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया। इस मामले में शशांक शेखर भोक्ता, सुरेश शाह समेत कुल 19 लोगों को आरोपित बनाया गया था।

दरअसल, यह मामला वर्ष 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान देवघर के बैजनाथपुर चौक पर हुई घटना से जुड़ा था। आरोप था कि ईवीएम से भरे एक ट्रक को लेकर विवाद की स्थिति उत्पन्न हुई थी, जिसके बाद सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया गया था।

अभियोजन पक्ष का दावा था कि इस दौरान वाहन को रोकने, लूटपाट और नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाएं हुई थीं। हालांकि, न्यायालय में सुनवाई के दौरान यह साबित नहीं हो सका कि किसी वाहन की लूट हुई थी या उसे किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई गई थी।

अदालत में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष कोई ठोस और निर्णायक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका। कई गवाह भी अपने पहले दिए गए बयानों पर टिक नहीं पाए, जिससे मामले की गंभीरता कमजोर पड़ गई। इसी आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रतीक रंजन की अदालत ने सभी आरोपितों को संदेह का लाभ देते हुए बरी कर दिया।

अदालत के फैसले के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा (झामुमो) के नेता सुरेश शाह ने कहा कि यह मामला एक सुनियोजित साजिश के तहत उनकी छवि खराब करने के उद्देश्य से दर्ज किया गया था। उन्होंने कहा कि उस समय ईवीएम से भरे ट्रक को लेकर संदेह की स्थिति बनी थी, जिसके कारण कुछ लोगों ने सड़क जाम किया था, लेकिन किसी प्रकार की लूट या नुकसान नहीं हुआ था। इसके बावजूद मामले को बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया और राजनीतिक रूप से इसका दुरुपयोग किया गया।

सुरेश शाह ने कहा कि सभी आरोपितों को न्यायपालिका पर पूरा विश्वास था और आज अदालत के फैसले ने यह साबित कर दिया कि “सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं।”

इस मामले में बरी किए गए अन्य प्रमुख लोगों में सुरेश पासवान, मुन्नम संजय, बिनोद वर्मा, भूतनाथ यादव, देवनंदन झा उर्फ नुनु झा, दीपक सिंह राजपूत, मणिकांत यादव, बेनी चौबे, रंजीत यादव, दिनेशानंद झा, आदित्य सरोलिया, कुणाल सिंह, राहुल सिंह, सुधीर दास, सुनील यादव, दिलीप यादव और राजेश यादव समेत अन्य शामिल हैं।-------------

हिन्दुस्थान समाचार / Anup Kumar Roy