home page

तंबाकू नियंत्रण को लेकर प्रशासन सख्त, छापामार दस्ता और थाना प्रभारियों मिला प्रशिक्षण

 | 
तंबाकू नियंत्रण को लेकर प्रशासन सख्त, छापामार दस्ता और थाना प्रभारियों मिला प्रशिक्षण


रामगढ़, 15 जुलाई (हि.स.)। जिले में तंबाकू नियंत्रण को लेकर जिला पुलिस प्रशासन सख्त रवैया अपनाने वाला है। तंबाकू नियंत्रण अधिनियम (कोटपा-2003) के प्रभावी अनुपालन और जिले को तंबाकू मुक्त बनाने की दिशा में प्रशासन की ओर से लगातार प्रभावी कदम उठाए जा रहे हैं। बुधवार को एसपी मुकेश कुमार लुनायत ने कोटपा-2003 के अंतर्गत गठित छापामार दस्ता के सदस्यों और जिले के सभी थाना प्रभारियों के लिए एक दिवसीय विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य तंबाकू नियंत्रण से संबंधित कानूनों की जानकारी देने के साथ-साथ उनके प्रभावी क्रियान्वयन और उल्लंघन की स्थिति में नियमानुसार कानूनी कार्रवाई करना था।

प्रशिक्षण के दौरान मास्टर ट्रेनर्स और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की ओर से प्रतिभागियों को कोटपा-2003 की विभिन्न धाराओं, तंबाकू नियंत्रण कानून के प्रावधानों एवं प्रवर्तन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तृत जानकारी दी गई।

इससे पूर्व जिले के सभी अंचल अधिकारियों को भी गूगल मीट के माध्यम से ऑनलाइन प्रशिक्षण देते हुए अपने-अपने क्षेत्र में तंबाकू नियंत्रण कानूनों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित कराने का निर्देश दिया गया।

प्रशिक्षण के दौरान अधिकारियों को तंबाकू नियंत्रण अधिनियम की प्रमुख धाराओं और उनके प्रभावी प्रवर्तन के संबंध में विस्तार से जानकारी दी गई। सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान पर प्रतिबंध, तंबाकू उत्पादों के विज्ञापन और प्रचार-प्रसार पर प्रतिबंध, नाबालिगों को तंबाकू उत्पादों की बिक्री और शिक्षण संस्थानों के आसपास बिक्री पर प्रतिबंध, स्वास्थ्य चेतावनी के बिना तंबाकू उत्पादों की बिक्री पर रोक और व्यापक छापामारी अभियान चलाने की तैयारी के बारे में बताया गया।

प्रशिक्षण के दौरान यह स्पष्ट किया गया कि जिले में तंबाकू नियंत्रण कानूनों के प्रभावी अनुपालन के लिए छापामार दल, थाना प्रभारियों एवं अंचल अधिकारियों के बीच बेहतर समन्वय के साथ कार्य किया जाएगा। जिले के विभिन्न क्षेत्रों में तंबाकू उत्पादों की अवैध बिक्री, सार्वजनिक स्थानों पर धूम्रपान, शिक्षण संस्थानों के आसपास तंबाकू उत्पादों की बिक्री और तंबाकू उत्पादों के अवैध विज्ञापन एवं प्रचार-प्रसार के विरुद्ध जल्द ही व्यापक छापामारी अभियान चलाया जाएगा। उल्लंघन पाए जाने पर संबंधित व्यक्तियों एवं संस्थानों के विरुद्ध नियमानुसार जुर्माना एवं अन्य कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

जिला प्रशासन ने आम नागरिकों, दुकानदारों, व्यापारिक प्रतिष्ठानों और संस्थानों से तंबाकू नियंत्रण कानूनों का पालन करने की अपील की है। प्रशासन ने कहा है कि तंबाकू का सेवन न केवल व्यक्ति के स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, बल्कि परिवार एवं समाज पर भी इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

---------------

हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश