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समझौते के आधार पर दुर्घटना मामले का लोक अदालत में निपटारा

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समझौते के आधार पर दुर्घटना मामले का लोक अदालत में निपटारा


रामगढ़, 24 फ़रवरी (हि.स.)। जिला विधिक सेवा प्राधिकार डालसा के तत्वावधान में आयोजित होने वाली 14 वीं राष्ट्रीय लोक अदालत में मोटर वाहन दुर्घटना दावा वाद से जुड़े समझौता योग्य मामले को लेकर मंगलवार को व्यवहार न्यायालय परिसर में स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश का अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकार मो तौफीकुल हसन ने किया। इस दौरान बैठक में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम विशाल श्रीवास्तव, जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव अनिल कुमार, एलएडीसी प्रमुख सुजीत कुमार सिंह एवं अधिवक्ता और बैंक के प्रतिनिधि मौजूद थे। बैठक में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने निपटारा योग्य सभी मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालत के दिन आपसी सहमति से निष्पादन करने का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि मामलों का शीघ्र समाधान होने से न्यायालय शुल्क की बचत, दोनों पक्षों के बीच आपसी संबंधों में सुधार, न्यायिक प्रक्रिया में समय और संसाधनों की बचत होती है।

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हिन्दुस्थान समाचार / अमितेश प्रकाश