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अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने 9/11 हमले के आरोपित की याचिका खारिज की

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वाशिंगटन, 19 अक्टूबर (हि.स.)। अमेरिका के सुप्रीम कोर्ट ने 11 सितंबर 2001 के आतंकवादी हमलों के कथित मास्टरमाइंड खालिद शेख मोहम्मद के साथ हुए समझौते को बहाल करने की मांग खारिज कर दी है। इस समझौते के तहत मोहम्मद को अपना अपराध स्वीकार करने के बदले मृत्युदंड से राहत मिल सकती थी और बिना पैरोल के उम्रकैद की सजा दी जानी थी।

मोहम्मद पर अपहृत विमानों को न्यूयॉर्क के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और पेंटागन से टकराने की साजिश तैयार करने तथा उसे निर्देशित करने का आरोप है। इस हमले में एक अन्य अपहृत विमान पेंसिल्वेनिया के एक मैदान में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था।

समझौते को सैन्य अभियोजकों और ग्वांतानामो बे से जुड़े पेंटागन के वरिष्ठ अधिकारी की मंजूरी मिली थी। हालांकि, तत्कालीन अमेरिकी रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने 2024 में इसे रद्द कर दिया। उनका तर्क था कि 9/11 जैसे गंभीर हमले में मृत्युदंड से जुड़ा फैसला लेने का अधिकार रक्षा मंत्री के पास होना चाहिए।

मोहम्मद के बचाव पक्ष ने दलील दी थी कि ऑस्टिन ने समझौते को रद्द करने में देरी की और उनका कदम अधिकारों के दायरे से बाहर था लेकिन अपीलीय अदालत के बहुमत ने ऑस्टिन के फैसले को उनके अधिकार क्षेत्र में माना। इसके बाद समझौते को फिर से लागू कराने की मांग सुप्रीम कोर्ट पहुंची, जिसे अब खारिज कर दिया गया है।

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हिन्दुस्थान समाचार / आकाश कुमार राय