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नेपाल के गृहमंत्री रवि लामिछाने के खिलाफ रिट दायर करने को सुप्रीम कोर्ट की मंजूरी

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- कोर्ट ने महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल के खिलाफ भी रिट दायर करने को कहा

काठमांडू, 22 मई (हि.स.)। सहकारी ठगी मामले में सुप्रीम कोर्ट ने उपप्रधानमंत्री तथा गृहमंत्री रवि लामिछाने के खिलाफ रिट दायर करने को मंजूरी दे दी है। कोर्ट के आदेश पर शुक्रवार को रिट दायर की जाएगी, जिसके बाद अगले हफ्ते से इस पर सुनवाई किए जाने की संभावना है।

रवि लामिछाने के खिलाफ कई सहकारी संस्थाओं में आर्थिक अनियमितता कर 95 करोड़ रुपये से अधिक का घोटाला करने का आरोप है। सदन से लेकर सड़क तक विपक्ष आन्दोलन कर रहा है। इस बीच सुप्रीम कोर्ट ने गृहमंत्री रवि लामिछाने को क्लीन चीट देने वाले सरकार के महान्यायाधिवक्ता दीनमणि पोखरेल के खिलाफ भी रिट दायर करने को कहा है।

कुछ दिन पहले ही महान्यायाधिवक्ता पोखरेल ने रवि लामिछाने की सहकारी कांड में कोई संलग्नता नहीं होने की बात कहते हुए उन्हें क्लीन चिट दे दी थी। महान्यायाधिवक्ता के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक अधिवक्ता ने रिट दायर की थी, जिसे पोखरेल ने निरस्त कर दिया था। महान्यायाधिवक्ता के इस फैसले के खिलाफ अधिवक्ता अनुपम भट्टराई ने सीधे कोर्ट के इजलास में रिट दायर की थी।

इसी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश टेक प्रसाद ढुंगाना ने गृहमंत्री रवि लामिछाने और महान्यायाधिवक्ता पोखरेल के खिलाफ रिट दायर करने का आदेश दिया है। जस्टिस ढुंगाना ने कहा कि महान्यायाधिवक्ता ने जिस आधार पर गृहमंत्री रवि लामिछाने को क्लीन चिट दी है, उसकी जांच अदालत में होगी। महान्यायाधिवक्ता पर कड़ी टिप्पणी करते हुए जस्टिस ढुंगाना ने कहा कि यदि इसी तरह वह इतने संगीन मामलों पर भी खुद ही फैसला देने लगे और आरोपितों को क्लीन चिट देने लगे तो फिर अदालत का क्या काम रह जाएगा?

हिन्दुस्थान समाचार/पंकज/सुनीत