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नेपाल के पूर्व वित्त मंत्री विष्णु पौडेल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का कारण बताओ आदेश

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नेपाल के पूर्व वित्त मंत्री विष्णु पौडेल की गिरफ्तारी पर सुप्रीम कोर्ट का कारण बताओ आदेश


काठमांडू, 25 जून (हि.स.) नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तार किए गए पूर्व वित्त मंत्री विष्णु पौडेल की ओर से दायर याचिका पर कारण बताओ नाेटिस जारी किया है।

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश श्रीकांत पौडेल की एकल पीठ ने गुरुवार को नेपाल सरकार, नेपाल पुलिस और संपत्ति शुद्धिकरण विभाग को लिखित जवाब पेश करने का आदेश देते हुए पूछा है कि याचिकाकर्ता द्वारा मांगी गई जमानत क्यों न दी जाए।

यह याचिका बुधवार को विष्णु पौडेल की पत्नी डोमाया पौडेल ने दायर की थी। याचिका में उनकी हिरासत को चुनौती देते हुए तत्काल रिहाई की मांग की गई है।

याचिका में दावा किया गया है कि विष्णु पौडेल को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है और उनकी निरंतर हिरासत पर रोक लगाने का आदेश मांगा गया है।

याचिका में विशेष अदालत, प्रधानमंत्री कार्यालय, गृह मंत्रालय, नेपाल पुलिस और संपत्ति शुद्धिकरण विभाग को प्रतिवादी बनाया गया है।

विष्णु पौडेल को 22 जून को सुर्खेत से उस समय गिरफ्तार किया गया था जब वह पार्टी के एक कार्यक्रम में भाग ले रहे थे। गिरफ्तारी के बाद से ही वे जांच का सामना कर रहे हैं।

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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज दास