नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने संपत्ति जांच आयोग के गठन पर सरकार को जारी किया नोटिस
काठमांडू, 29 अप्रैल (हि.स.)। नेपाल के उच्चतम न्यायालय ने संपत्ति जांच आयोग के गठन को लेकर सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।
संपत्ति जांच आयोग को गैरकानूनी बताते हुए इसे रद्द करने की मांग के साथ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है। इस पर सुनवाई करते हुए न्यायाधीश बाल कृष्ण ढकाल की एकल पीठ ने कारण बताओ आदेश जारी किया। इसके साथ ही न्यायालय ने इस मामले को प्राथमिकता के आधार पर सुनवाई करने का भी आदेश दिया है।
याचिका में दावा किया गया है कि सार्वजनिक पदों पर बैठे व्यक्तियों की संपत्ति जांच के लिए पहले से ही एंटी करप्शन ब्यूरो और राज्य के अन्य नियमित निकाय मौजूद हैं।
याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया है कि इन संस्थाओं के अधिकार क्षेत्र से टकराने वाले समानांतर आयोग का गठन किया गया है, जिस पर सवाल उठाते हुए न्यायालय में याचिका दायर की गई है।
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हिन्दुस्थान समाचार / पंकज दास

