अफगानिस्तान में महिलाओं पर अत्याचार के मामले में आईसीसी ने तालिबान नेताओं के खिलाफ जारी किया गिरफ्तारी वारंट
हेग/काबुल, 08 जुलाई (हि.स.)। अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आईसीसी) ने मंगलवार को एक ऐतिहासिक कदम उठाते हुए तालिबान के सर्वोच्च नेता हिबतुल्ला अखुंदज़ादा और अफगानिस्तान के मुख्य न्यायाधीश अब्दुल हकीम हक्कानी के खिलाफ महिलाओं और लड़कियों पर व्यवस्थित अत्याचार के आरोप में गिरफ्तारी वारंट जारी किए हैं।
आईसीसी ने दोनों तालिबान नेताओं पर मानवता के विरुद्ध अपराध का आरोप लगाते हुए कहा है कि उन्होंने अफगानिस्तान में सत्ता में आने के बाद से महिलाओं के शिक्षा, स्वतंत्र आवाजाही और आजीविका के अधिकार जैसे मौलिक अधिकारों का लगातार हनन किया है। अदालत ने यह भी कहा कि तालिबान शासन ने उन व्यक्तियों को भी प्रताड़ित किया है, जो लैंगिक पहचान या विचारों में तालिबान की नीतियों से असहमत थे, या जो महिलाओं के अधिकारों के समर्थक माने जाते थे।
यह पहली बार है जब अंतरराष्ट्रीय अदालत ने तालिबान नेतृत्व के खिलाफ लैंगिक उत्पीड़न के मुद्दे पर सीधे कानूनी कार्रवाई की है। यह कदम तालिबान सरकार पर अंतरराष्ट्रीय दबाव को और बढ़ाने वाला माना जा रहा है।
अगस्त 2021 में अफगानिस्तान पर दोबारा कब्जा करने के बाद से तालिबान ने महिलाओं के अधिकारों को गंभीर रूप से कुचल दिया है। इसके तहत लड़कियों को माध्यमिक विद्यालयों में जाने से रोका गया, सौंदर्य सैलून बंद कर दिए गए, महिलाओं को अधिकांश कार्यस्थलों से हटा दिया गया और बिना पुरुष अभिभावक के यात्रा पर रोक लगा दी गई।
आईसीसी ने इन नीतियों को संवैधानिक, सामाजिक और नैतिक अपराध करार देते हुए इन्हें मानवता के विरुद्ध बताया है।
---------------
हिन्दुस्थान समाचार / आकाश कुमार राय

