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सुरक्षित बैंकिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता जरूरी : आरबीआई ओम्बड्समैन

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सुरक्षित बैंकिंग और उपभोक्ता अधिकारों के प्रति जागरूकता जरूरी : आरबीआई ओम्बड्समैन


मंडी, 14 अगस्त (हि.स.)। रिजर्व बैंक-एकीकृत ओम्बड्समैन योजना, 2026 के तहत उपभोक्ता संरक्षण एवं शिकायत निवारण तंत्र के प्रति जन-जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारतीय रिजर्व बैंक ओम्बड्समैन कार्यालय शिमला द्वारा जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की अध्यक्षता आरबीआई ओम्बड्समैन हिमाचल प्रदेश रमेश चंद ने की। कार्यक्रम में पंजाब नेशनल बैंक, हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक, भारतीय स्टेट बैंक तथा हिमाचल प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों सहित विभिन्न बैंक शाखाओं के अधिकारी, महिला स्वयं सहायता समूहों की सदस्याएं, युवा, पेंशनभोगी, स्थानीय व्यापारी एवं बैंक ग्राहक शामिल हुए।

रमेश चंद ने योजना की उपभोक्ता-केंद्रित विशेषताओं की जानकारी देते हुए कहा कि एक देश–एक ओम्बड्समैन की अवधारणा के तहत बैंकों, गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियों और भुगतान प्रणाली संचालकों के विरुद्ध शिकायतों के निःशुल्क, त्वरित एवं निष्पक्ष निवारण की व्यवस्था उपलब्ध है। उन्होंने डिजिटल बैंकिंग के बढ़ते उपयोग के बीच साइबर धोखाधड़ी से सावधान रहने की अपील की।

उन्होंने कहा कि संदिग्ध कॉल, संदेश या लिंक पर व्यक्तिगत अथवा बैंकिंग जानकारी साझा न करें तथा डेबिट और क्रेडिट कार्ड का सुरक्षित उपयोग करें। कार्यक्रम में आरबीआई शिकायत प्रबंधन पोर्टल के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया भी समझाई गई। अधिकारियों ने बैंकिंग सेवाओं से संबंधित समस्याओं के समाधान के लिए आंतरिक शिकायत निवारण व्यवस्था का प्रभावी उपयोग करने की जानकारी दी। वहीं संवादात्मक सत्र में प्रतिभागियों के प्रश्नों का समाधान किया गया। कार्यक्रम में अग्रणी जिला प्रबंधक सहित अन्य संबंधित अधिकारी भी उपस्थित रहे।

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हिन्दुस्थान समाचार / मुरारी शर्मा