हिमाचल में पेंशनरों को सितंबर की पेंशन के साथ मिलेगी बकाया एरियर की किस्त, आदेश जारी
शिमला, 21 सितंबर (हि.स.)। हिमाचल प्रदेश सरकार ने एक जनवरी 2016 से 31 जनवरी 2022 के बीच सेवानिवृत्त हुए कर्मचारियों के पेंशन और पारिवारिक पेंशन के बकाया भुगतान को लेकर नई किस्त जारी करने के आदेश दिए हैं। वित्त विभाग के सोमवार को जारी कार्यालय ज्ञापन के अनुसार इस अवधि में सेवानिवृत्त हुए तृतीय श्रेणी कर्मचारियों को बकाया एरियर की शेष राशि का 30 प्रतिशत और प्रथम व द्वितीय श्रेणी कर्मचारियों को शेष बकाया राशि का 15 प्रतिशत भुगतान किया जाएगा। यह राशि सितंबर 2026 की पेंशन या पारिवारिक पेंशन के साथ जारी की जाएगी। यह आदेश 17 सितंबर 2022, 13 मार्च 2024, 28 अगस्त 2024, 19 अक्टूबर 2024, 19 जून 2025, 27 जनवरी 2026, 22 जून 2026 और 18 अगस्त 2026 को जारी किए गए पूर्व आदेशों की कड़ी में है।
कर्मचारी की श्रेणी तय करने के नियम लागू होंगे
सरकार ने स्पष्ट किया है कि कर्मचारियों की श्रेणी निर्धारित करने के लिए 18 अगस्त 2026 के कार्यालय ज्ञापन के साथ 21 अगस्त 2026 और 11 सितंबर 2026 को जारी शुद्धिपत्र में दिए गए प्रावधान लागू होंगे। इन प्रावधानों के अनुसार तय श्रेणी के आधार पर ही बकाया एरियर की 30 प्रतिशत या 15 प्रतिशत राशि का भुगतान किया जाएगा। आदेश में कहा गया है कि पहले से निर्धारित कर्मचारी श्रेणी से संबंधित प्रावधान इस कार्यालय ज्ञापन पर भी उसी तरह लागू होंगे।
पहले दी गई राहत और महंगाई राहत का समायोजन होगा
सरकार ने कहा है कि मूल पेंशन और मूल पारिवारिक पेंशन पर पहले दी गई अंतरिम राहत की चार किस्तों की राशि सकल बकाया एरियर से समायोजित की जाएगी। ये किस्तें दो अगस्त 2016, चार अगस्त 2017, नौ फरवरी 2018 और 20 अगस्त 2018 के आदेशों के तहत दी गई थीं। इसके साथ पहले स्वीकृत महंगाई राहत की 12 किस्तों की राशि भी सकल पेंशन या पारिवारिक पेंशन एरियर में से घटाई जाएगी। इसके लिए तीन अक्टूबर 2016, सात अप्रैल 2017, 11 सितंबर 2017, आठ जनवरी 2018, 30 अक्टूबर 2018, 18 फरवरी 2019, 21 अगस्त 2019, सात मार्च 2020 और 15 सितंबर 2021 को जारी कार्यालय ज्ञापनों का उल्लेख किया गया है। इन सभी समायोजनों के बाद बचने वाली शुद्ध राशि ही पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को दी जाएगी।
अतिरिक्त भुगतान की वसूली भी एरियर से होगी
सभी पेंशन भुगतान प्राधिकरणों और बैंकों को निर्देश दिया गया है कि यदि किसी पेंशनर या पारिवारिक पेंशनर को पेंशन अथवा पारिवारिक पेंशन की कोई अतिरिक्त राशि पहले भुगतान हो चुकी है और उसकी वसूली बनती है, तो उसे भी बकाया एरियर से समायोजित किया जाए। इसके बाद बची राशि ही जारी होगी। सरकार ने पेंशन भुगतान प्राधिकरणों और सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सितंबर 2026 की पेंशन या पारिवारिक पेंशन के साथ आदेश के तहत देय एरियर निकालकर पेंशनरों और पारिवारिक पेंशनरों को वितरित करने की जिम्मेदारी दी है।
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हिन्दुस्थान समाचार / उज्जवल शर्मा

